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कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज - Delhi High Court

Delhi High Court: कांग्रेस पार्टी की ओर से वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 21, 2024, 5:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कांग्रेस पार्टी की याचिका में तीन वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी.

कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू की है. वे ज्यादा से ज्यादा छह वित्तीय वर्ष पीछे का रिअसेसमेंट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: यह भी पढ़ेंः भाजपा सरकार ने 'आर्थिक आतंकवाद' शुरू किया, हमारे खातों पर 'डाका डाला गया' : कांग्रेस

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी की ओर दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है? तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि 520 करोड़ रुपये का बकाया है. बता दें, बुधवार को ही कांग्रेस पार्टी ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष चार विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान का इनकम टैक्स रिअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी.

बता दें कि 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस की तीन सालों के इनकम टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित


नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कांग्रेस पार्टी की याचिका में तीन वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी.

कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू की है. वे ज्यादा से ज्यादा छह वित्तीय वर्ष पीछे का रिअसेसमेंट कर सकते हैं.

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सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी की ओर दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में कितने का अंतर है? तब इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि 520 करोड़ रुपये का बकाया है. बता दें, बुधवार को ही कांग्रेस पार्टी ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष चार विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान का इनकम टैक्स रिअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी.

बता दें कि 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.

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