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जम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला सरकार Article 370 पर प्रस्ताव लाने की तैयारी में!

उमर अब्दुल्ला सरकार विधानसभा सत्र में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, यह प्रस्ताव प्रतीकात्मक है, लेकिन सत्तारूढ़ एनसी के मुख्य समर्थकों को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन इससे नई दिल्ली के साथ संबंधों में तनाव पैदा होने का खतरा है.

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उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 28, 2024, 5:23 PM IST

Updated : Oct 28, 2024, 10:47 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र शुरू होना जा रहा है. ऐसी उम्मीद है कि, सत्र के दौरान केंद्र द्वारा हटाए गए आर्टिकल 370 के खिलाफ सत्ता पक्ष प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है.

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था. अब इतने सालों बाद पहली बार केंद्र के निर्णय के खिलाफ विधानसभा सत्र में इसका औपचारिक विरोध होगा.

एक सूत्र के मुताबिक, विधानसभा के पहले सत्र में सदन में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव लाने की बात होगी. सूत्र के मुताबिक, ऐसा करके सत्ता पक्ष के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा. प्रस्ताव में आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग की जाएगी क्योंकि यह असंवैधानिक कदम था, सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया कि, प्रस्ताव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है, जो कानून और संसदीय विभाग भी संभाल रहे हैं.

सूत्र के अनुसार, केंद्र सरकार 5 अगस्त 2019 से पहले के जम्मू और कश्मीर को बहाल करेगी. प्रस्ताव में डिफॉल्ट रूप से, लद्दाख को शामिल करने की मांग की जाएगी, जिसमें कारगिल और लेह शामिल हैं, जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हैं. जम्मू और कश्मीर को विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश में डाउनग्रेड किया गया था, लेकिन लद्दाख को सदन के बिना एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया था.

नवंबर 2018 में राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पिछली राज्य विधानसभा को भंग करने के बाद अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद यह पहला विधानसभा सत्र है. तब से सीधे केंद्र के शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ. इस कदम ने अनुच्छेद 35A को भी निरस्त कर दिया, जो जम्मू-कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता था और बाहरी लोगों को राज्य के विषय के अधिकार नहीं देता था.

17 अक्टूबर को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अनुच्छेद 370 को नहीं छुआ. सूत्र ने कहा कि, अनुच्छेद 370 विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, और राज्य का दर्जा सरकार के अधीन आता है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राज्य के दर्जे की मांग की गई.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि, प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाएगा और स्पीकर द्वारा इसे ध्वनिमत से पारित किया जाएगा. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और 1996 के चुनावों के बाद पहली बार 42 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की थी. इसके अलावा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित इसके सहयोगी दलों ने सत्ता पक्ष की कुल सीटों की संख्या 55 कर दी है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी आसानी से प्रस्ताव पारित कर सकती है.

हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी मानती है कि, भारतीय जनता पार्टी इस कदम के खिलाफ होगी, लेकिन उसे उम्मीद है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन सदस्यों और सज्जाद लोन सहित कश्मीर के विपक्षी विधायक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे. आम तौर पर, प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया में निर्वाचित विधायक द्वारा इसे स्पीकर को सौंपना शामिल होता है, जो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं. एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, स्पीकर को वोटिंग के लिए रखा जाएगा और जो इसके पक्ष में होंगे वे 'हां' कहेंगे या इसके खिलाफ लोग 'नहीं' कहेंगे.

आमतौर पर, सरकार समर्थित प्रस्ताव कानून और संसदीय मामलों के मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है और जिस दिन प्रस्ताव लिया जाता है उस दिन स्पीकर द्वारा इसे टेस्ट वोट के लिए रखा जाता है. यदि प्रस्ताव मुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, तो उस पर सरकार की मुहर होगी. लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई विधायक प्रस्ताव पेश करता है, तो इसे निजी सदस्य विधेयक माना जाएगा जब तक कि ट्रेजरी बेंच द्वारा समर्थित न हो. हालांकि प्रस्ताव कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसलिए केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें नई दिल्ली के साथ अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के संबंधों को 'तनाव' देने की क्षमता है.

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना था. अतीत में, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2000 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर को 1953 की स्थिति के अनुसार स्वायत्तता की मांग की गई थी.

लेकिन एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि, वे पिछले सप्ताह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला की पहली बैठक को सकारात्मक रूप से देखते हैं. लेकिन हो सकता है कि प्रस्ताव उनके साथ ठीक न हो और सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव : अमित शाह बोले- आर्टिकल 370 अब कभी नहीं लौट सकता, भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र शुरू होना जा रहा है. ऐसी उम्मीद है कि, सत्र के दौरान केंद्र द्वारा हटाए गए आर्टिकल 370 के खिलाफ सत्ता पक्ष प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है.

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था. अब इतने सालों बाद पहली बार केंद्र के निर्णय के खिलाफ विधानसभा सत्र में इसका औपचारिक विरोध होगा.

एक सूत्र के मुताबिक, विधानसभा के पहले सत्र में सदन में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव लाने की बात होगी. सूत्र के मुताबिक, ऐसा करके सत्ता पक्ष के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा. प्रस्ताव में आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग की जाएगी क्योंकि यह असंवैधानिक कदम था, सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया कि, प्रस्ताव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है, जो कानून और संसदीय विभाग भी संभाल रहे हैं.

सूत्र के अनुसार, केंद्र सरकार 5 अगस्त 2019 से पहले के जम्मू और कश्मीर को बहाल करेगी. प्रस्ताव में डिफॉल्ट रूप से, लद्दाख को शामिल करने की मांग की जाएगी, जिसमें कारगिल और लेह शामिल हैं, जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हैं. जम्मू और कश्मीर को विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश में डाउनग्रेड किया गया था, लेकिन लद्दाख को सदन के बिना एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया था.

नवंबर 2018 में राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पिछली राज्य विधानसभा को भंग करने के बाद अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद यह पहला विधानसभा सत्र है. तब से सीधे केंद्र के शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ. इस कदम ने अनुच्छेद 35A को भी निरस्त कर दिया, जो जम्मू-कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता था और बाहरी लोगों को राज्य के विषय के अधिकार नहीं देता था.

17 अक्टूबर को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अनुच्छेद 370 को नहीं छुआ. सूत्र ने कहा कि, अनुच्छेद 370 विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, और राज्य का दर्जा सरकार के अधीन आता है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राज्य के दर्जे की मांग की गई.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि, प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाएगा और स्पीकर द्वारा इसे ध्वनिमत से पारित किया जाएगा. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और 1996 के चुनावों के बाद पहली बार 42 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की थी. इसके अलावा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित इसके सहयोगी दलों ने सत्ता पक्ष की कुल सीटों की संख्या 55 कर दी है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी आसानी से प्रस्ताव पारित कर सकती है.

हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी मानती है कि, भारतीय जनता पार्टी इस कदम के खिलाफ होगी, लेकिन उसे उम्मीद है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन सदस्यों और सज्जाद लोन सहित कश्मीर के विपक्षी विधायक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे. आम तौर पर, प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया में निर्वाचित विधायक द्वारा इसे स्पीकर को सौंपना शामिल होता है, जो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं. एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, स्पीकर को वोटिंग के लिए रखा जाएगा और जो इसके पक्ष में होंगे वे 'हां' कहेंगे या इसके खिलाफ लोग 'नहीं' कहेंगे.

आमतौर पर, सरकार समर्थित प्रस्ताव कानून और संसदीय मामलों के मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है और जिस दिन प्रस्ताव लिया जाता है उस दिन स्पीकर द्वारा इसे टेस्ट वोट के लिए रखा जाता है. यदि प्रस्ताव मुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, तो उस पर सरकार की मुहर होगी. लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई विधायक प्रस्ताव पेश करता है, तो इसे निजी सदस्य विधेयक माना जाएगा जब तक कि ट्रेजरी बेंच द्वारा समर्थित न हो. हालांकि प्रस्ताव कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसलिए केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें नई दिल्ली के साथ अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के संबंधों को 'तनाव' देने की क्षमता है.

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना था. अतीत में, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2000 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर को 1953 की स्थिति के अनुसार स्वायत्तता की मांग की गई थी.

लेकिन एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि, वे पिछले सप्ताह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला की पहली बैठक को सकारात्मक रूप से देखते हैं. लेकिन हो सकता है कि प्रस्ताव उनके साथ ठीक न हो और सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव : अमित शाह बोले- आर्टिकल 370 अब कभी नहीं लौट सकता, भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया

Last Updated : Oct 28, 2024, 10:47 PM IST
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