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SC ने माओवादी फाइनेंसर की जमानत के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की - SC affirms bail to Maoist financer - SC AFFIRMS BAIL TO MAOIST FINANCER

SC junks Centre's Plea against Maoist Financer: एक कथित माओवादी फाइनेंसर को झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जमानत देने के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया. वह 2019 में एक गश्ती दल पर हमले में चार कर्मियों की मौत में कथित रूप से शामिल था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2024, 8:24 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित माओवादी फाइनेंसर और समर्थक को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सरकार भारी सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं ला सकती है, जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है.

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए 30 जनवरी, 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया. इसमें आरोपी मृत्युंजय कुमार सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया था. यह आरोप लगाया गया था कि सिंह 2019 में एक गश्ती दल पर हमले में शामिल थे, जिसमें चार कर्मियों की मौत हो गई थी. पीठ ने वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य, (2009) में की गई एक टिप्पणी का हवाला दिया. जिसमें यह माना गया था कि 'कानून की किसी भी अन्य शाखा की तरह, जमानत के कानून का अपना दर्शन है. इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है'.

न्याय प्रशासन और जमानत की अवधारणा उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की पुलिस शक्ति और कथित अपराधी के पक्ष में निर्दोषता की धारणा के बीच संघर्ष से उभरती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सिंह का नाम दर्ज की गई प्रारंभिक एफआईआर या गवाहों के बयानों में नहीं था. अधिकांश बयानों में प्रतिवादी के नाम की अनुपस्थिति का खुलासा हुआ. प्रतिवादी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई या जिम्मेदार ठहराया गया.

प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने 15 महीने पहले उनके मुवक्किल को जमानत देकर विशेष न्यायाधीश के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया था. लूथरा ने जोर देकर कहा कि 1 वर्ष और 3 महीने से अधिक समय बीत गया. इसके बाद भी, जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप न करने का एक अच्छा आधार है.

पीठ ने 10 मई को सुनाए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह दावा नहीं किया कि सिंह ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है. न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, 'जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर प्रथम दृष्टया मजबूत मामला होने के अभाव में, पंद्रह (15) महीने के अंतराल के बाद उक्त आदेश को उलट दिया जाना या अलग रखा जाना उचित नहीं होगा. इसके अलावा हमारा विचार है कि जमानत देने के आदेश को रद्द करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य जबरदस्त सामग्री नहीं है, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता से अधिक है'.

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) केएम नटराज ने तर्क दिया था कि सिंह एक निर्माण फर्म मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन के प्रमुख भागीदार था. वह सीपीआई-माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय और साथ ही रसद सहायता प्रदान करता था. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि सिंह सीपीआई (मॉइस्ट) के कैडरों के साथ साजिश में शामिल रहा है. वह न केवल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को वित्तीय सहायता देकर, बल्कि अपनी कंपनी/फर्म के खातों में संदिग्ध प्रविष्टियां और निवेश दिखाकर आतंकवादी फंड का प्रबंधन करके भी उनका समर्थन कर रहा था.

नटराज ने जोर देकर कहा कि सिंह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का एक सक्रिय समर्थक और सहानुभूति रखने वाला है. वह उस घटना से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण झारखंड पुलिस के चार पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी के घर की तलाशी में 2.64 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई, जिसके लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं था.

न्यायमूर्ति कुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील को खारिज करते हुए कहा, 'प्रतिवादी को सशर्त जमानत दी गई है और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है. साथ ही, निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता-राज्य ने आज तक जमानत रद्द करने की मांग नहीं की है. यही हमारे लिए इस अपील पर विचार न करने का मुख्य कारण होगा'. शीर्ष अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

पढ़ें: TN के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर सनातन धर्म पर विवादस्पद टिप्पणी का मामला, SC ने राज्य सरकारों से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित माओवादी फाइनेंसर और समर्थक को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सरकार भारी सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं ला सकती है, जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है.

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए 30 जनवरी, 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया. इसमें आरोपी मृत्युंजय कुमार सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया था. यह आरोप लगाया गया था कि सिंह 2019 में एक गश्ती दल पर हमले में शामिल थे, जिसमें चार कर्मियों की मौत हो गई थी. पीठ ने वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य, (2009) में की गई एक टिप्पणी का हवाला दिया. जिसमें यह माना गया था कि 'कानून की किसी भी अन्य शाखा की तरह, जमानत के कानून का अपना दर्शन है. इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है'.

न्याय प्रशासन और जमानत की अवधारणा उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की पुलिस शक्ति और कथित अपराधी के पक्ष में निर्दोषता की धारणा के बीच संघर्ष से उभरती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सिंह का नाम दर्ज की गई प्रारंभिक एफआईआर या गवाहों के बयानों में नहीं था. अधिकांश बयानों में प्रतिवादी के नाम की अनुपस्थिति का खुलासा हुआ. प्रतिवादी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई या जिम्मेदार ठहराया गया.

प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने 15 महीने पहले उनके मुवक्किल को जमानत देकर विशेष न्यायाधीश के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया था. लूथरा ने जोर देकर कहा कि 1 वर्ष और 3 महीने से अधिक समय बीत गया. इसके बाद भी, जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप न करने का एक अच्छा आधार है.

पीठ ने 10 मई को सुनाए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह दावा नहीं किया कि सिंह ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है. न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, 'जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर प्रथम दृष्टया मजबूत मामला होने के अभाव में, पंद्रह (15) महीने के अंतराल के बाद उक्त आदेश को उलट दिया जाना या अलग रखा जाना उचित नहीं होगा. इसके अलावा हमारा विचार है कि जमानत देने के आदेश को रद्द करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य जबरदस्त सामग्री नहीं है, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत दी गई स्वतंत्रता से अधिक है'.

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) केएम नटराज ने तर्क दिया था कि सिंह एक निर्माण फर्म मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन के प्रमुख भागीदार था. वह सीपीआई-माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय और साथ ही रसद सहायता प्रदान करता था. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि सिंह सीपीआई (मॉइस्ट) के कैडरों के साथ साजिश में शामिल रहा है. वह न केवल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को वित्तीय सहायता देकर, बल्कि अपनी कंपनी/फर्म के खातों में संदिग्ध प्रविष्टियां और निवेश दिखाकर आतंकवादी फंड का प्रबंधन करके भी उनका समर्थन कर रहा था.

नटराज ने जोर देकर कहा कि सिंह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का एक सक्रिय समर्थक और सहानुभूति रखने वाला है. वह उस घटना से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण झारखंड पुलिस के चार पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी के घर की तलाशी में 2.64 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई, जिसके लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं था.

न्यायमूर्ति कुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील को खारिज करते हुए कहा, 'प्रतिवादी को सशर्त जमानत दी गई है और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है. साथ ही, निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता-राज्य ने आज तक जमानत रद्द करने की मांग नहीं की है. यही हमारे लिए इस अपील पर विचार न करने का मुख्य कारण होगा'. शीर्ष अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

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