ETV Bharat / bharat

NEET PG 2024: परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई - NEET PG 2024 Supreme Court

NEET PG 2024 Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें दावा किया गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है.

NEET PG 2024 Supreme Court
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की फाइल फोटो. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 9, 2024, 8:40 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट NEET-PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को इस मुद्दे पर वकील अनस तनवीर की दलीलों पर गौर किया. पीठ ने कहा था कि मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाये.

बता दें कि NEET-PG 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को तय है. याचिकाकर्ता विशाल सोरेन की ओर से वकील अनस तनवीर की ओर से पेश की गई याचिका में दावा किया गया है कि उम्मीदवारों को आवंटित किए गए परीक्षा शहर अत्यधिक असुविधाजनक हैं, जिससे यात्रा व्यवस्था जटिल हो रही है.

परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर उम्मीदवारों की चिंता: याचिका के अनुसार, परीक्षा शहरों का आवंटन केवल 31 जुलाई को किया गया था, जबकि विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जानी थी. कदाचार को रोकने के उद्देश्य से अंतिम समय में दी गई इस सूचना के कारण उम्मीदवारों के पास यात्रा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है, जिसके कारण पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया गया है.

मूल परीक्षा तिथि और स्थगन : शुरू में, NEET-PG 2024 परीक्षा 23 जून के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे स्थगित कर दिया गया था. मौजूदा याचिका में अभ्यर्थियों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को और विलंबित करने की मांग की गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय कर सकता है कि परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं.

ये भी पढ़ें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट NEET-PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को इस मुद्दे पर वकील अनस तनवीर की दलीलों पर गौर किया. पीठ ने कहा था कि मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाये.

बता दें कि NEET-PG 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को तय है. याचिकाकर्ता विशाल सोरेन की ओर से वकील अनस तनवीर की ओर से पेश की गई याचिका में दावा किया गया है कि उम्मीदवारों को आवंटित किए गए परीक्षा शहर अत्यधिक असुविधाजनक हैं, जिससे यात्रा व्यवस्था जटिल हो रही है.

परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर उम्मीदवारों की चिंता: याचिका के अनुसार, परीक्षा शहरों का आवंटन केवल 31 जुलाई को किया गया था, जबकि विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जानी थी. कदाचार को रोकने के उद्देश्य से अंतिम समय में दी गई इस सूचना के कारण उम्मीदवारों के पास यात्रा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है, जिसके कारण पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया गया है.

मूल परीक्षा तिथि और स्थगन : शुरू में, NEET-PG 2024 परीक्षा 23 जून के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे स्थगित कर दिया गया था. मौजूदा याचिका में अभ्यर्थियों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को और विलंबित करने की मांग की गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय कर सकता है कि परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं.

ये भी पढ़ें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.