नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय में खतरे की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन के कड़े कदम उठाए हैं. महाराष्ट्र पुलिस ने यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय को नो-ड्रोन जोन घोषित कर दिया है.
पुलिस ने संभावित खतरे का हवाला देते हुए 28 मार्च तक परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है. महाराष्ट्र के नागपुर शहर के महल इलाके में आरएसएस मुख्यालय स्थित है. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (1) (3) के तहत रविवार को जारी एक आदेश में संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्वथी दोरजे ने कहा कि आरएसएस मुख्यालय घनी आबादी में स्थित है.
आदेश में कहा गया है कि यह क्षेत्र होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरा हुआ है. इसके कारण आसपास से गुजरने वाले लोग तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं या ड्रोन वीडियोग्राफी कर सकते हैं. इससे मुख्यालय को संभावित खतरा हो सकता है. इसलिए तस्वीरें लेने पर रोक लगाई गई है. दोर्जे ने आदेश में कहा, 'क्षेत्र में वीडियो या ड्रोन फोटोग्राफी करने पर आदेश का उल्लंघन होगा.
आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. यह आदेश जनवरी से प्रभावी रहेगा. उन्होंने कहा कि इस साल 29 से 28 मार्च तक यह लागू रहेगा.