नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. माजरा को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था.
इस संबंध में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया. साथ ही पीठ ने माजरा द्वारा मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत के अनुरोध संबंधी याचिका पर जवाब मांगा.
विधायक की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए चार जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों की बात सुने बिना अमरगढ़ से आप विधायक को राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है. बता दें कि पंजाब में एक जून को अंतिम चरण में मतदान होगा.
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. सीबीआई ने पिछले साल मई में 40 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में गज्जन माजरा से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी. वहीं ईडी ने सितंबर, 2022 में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत उनसे जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी. इसके अलावा ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान 32 लाख रुपये की नकदी, कुछ मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किए थे.
ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने NDPS के आरोपी को दी जमानत, कहा-लंबे समय तक कारावास स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन