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केंद्र ने आतंकी मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम गुज्जर को आतंकवादी घोषित किया: शाह

गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है.

LeT member Mohammad Qasim Gujjar
लश्कर ए तैयबा का आतंकी मोहम्मद कासिम गुज्जर
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By ANI

Published : Mar 7, 2024, 6:35 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर को बृहस्पतिवार को आतंकवादी घोषित कर दिया. सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी गुज्जर कई आतंकी हमलों और भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश में संलिप्त रहा है. शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'देश की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से कठोरता से निपटा जाएगा.'

एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहा है, जिसमें सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक उपकरण और नकदी गिराने के लिए ड्रोन के समन्वय, आपूर्ति, स्थानों की पहचान करना शामिल है. अधिसूचना में कहा गया है कि वह सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन संचार अनुप्रयोगों सहित विभिन्न माध्यमों से भर्ती और कट्टरपंथ के माध्यम से नए आतंकी मॉड्यूल बनाने में भी शामिल रहा है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है. अधिसूचना में केंद्र सरकार ने कहा कि गुज्जर (32) प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। गुज्जर जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले का रहने वाला है और वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहा है.

अधिसूचना में कहा गया कि वह विभिन्न आतंकी हमलों और बम विस्फोटों में शामिल रहा है और इन आतंकी घटनाओं में कई लोगों की मौत और घायल होने के लिए जिम्मेदार है. इसके चलते गुज्जर को आतंकवादी घोषित करने का निर्णय लिया गया. वह आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया जाने वाला 57वां व्यक्ति है.

पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: सोपोर में आतंकवादी का सहयोगी गिरफ्तार, हथगोला बरामद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर को बृहस्पतिवार को आतंकवादी घोषित कर दिया. सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी गुज्जर कई आतंकी हमलों और भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश में संलिप्त रहा है. शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'देश की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से कठोरता से निपटा जाएगा.'

एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहा है, जिसमें सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक उपकरण और नकदी गिराने के लिए ड्रोन के समन्वय, आपूर्ति, स्थानों की पहचान करना शामिल है. अधिसूचना में कहा गया है कि वह सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन संचार अनुप्रयोगों सहित विभिन्न माध्यमों से भर्ती और कट्टरपंथ के माध्यम से नए आतंकी मॉड्यूल बनाने में भी शामिल रहा है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है. अधिसूचना में केंद्र सरकार ने कहा कि गुज्जर (32) प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। गुज्जर जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले का रहने वाला है और वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहा है.

अधिसूचना में कहा गया कि वह विभिन्न आतंकी हमलों और बम विस्फोटों में शामिल रहा है और इन आतंकी घटनाओं में कई लोगों की मौत और घायल होने के लिए जिम्मेदार है. इसके चलते गुज्जर को आतंकवादी घोषित करने का निर्णय लिया गया. वह आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया जाने वाला 57वां व्यक्ति है.

पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: सोपोर में आतंकवादी का सहयोगी गिरफ्तार, हथगोला बरामद

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