मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मनोनित 7 विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण आज है. शिवसेना यूबीटी पार्टी ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी और आचार संहिता लागू होने से पहले मंगलवार दोपहर राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की मांग की. हालांकि, अदालत ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया.
हाईकोर्ट ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों के शपथ ग्रहण मामले में तत्काल फैसला देने से इनकार कर दिया है. इसलिए अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बाधा टल गई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल उसके फैसले में किया जाएगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है. याचिकाकर्ता शिवसेना यूबीटी के कोल्हापुर शहर प्रमुख सुनील मोदी के वकीलों ने न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय को सूचित किया कि आज राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों के रूप में सात लोगों को नियुक्त किया जा रहा है. इस पर राज्य के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया कि वे राज्यपाल के फैसले पर कोई कदम नहीं उठाएंगे. वहीं, न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय ने कहा कि वे आज तत्काल फैसला नहीं दे सकते, लेकिन आज दी गई जानकारी इस मामले में लंबित याचिका के फैसले में विचार की जाएगी.