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महाराष्ट्र: फड़नवीस को धमकी देने के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार - Fadnavis threat accused arrested

Fadnavis death threat case accused arrested: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेन्द्र फड़नवीस को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

Maharashtra Devendra Fadnavis death threat case  main accused arrested by Mumbai Police(photo etv)
महाराष्ट्र देवेन्द्र फड़णवीस मौत की धमकी मामले का मुख्य आरोपी मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार (फोटो ईटीवी)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 3, 2024, 1:30 PM IST

मुंबई: राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को धमकी देने और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार इस मामले में आरोपी किंचक नवले (34) को गिरफ्तार किया है. महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले नवले को 2 मार्च को सतारा से गिरफ्तार किया गया. आरोपी एनसीपी (शरद पवार गुटा) का कार्यकर्ता है.

नवले राजनीतिक दल का सरपंच होने का दावा करता है. पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया. अदालत ने आरोपी को 7 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. बीड जिले के भडंगवाड़ी का किसान नवले गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर रह रहा था. सांताक्रूज पुलिस ने तकनीकी सबूतों की मदद से आरोपी को सतारा में ढूंढ निकाला.

पुलिस ने इस संवेदनशील मामले की गहन जांच के लिए नवले की 10 दिन की हिरासत मांगी थी. कुछ दिन पहले किंचक नवले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में योगेश सावंत को पुलिस ने हिरासत में लिया था. सावंत पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.

शुरुआत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया था. सांताक्रूज पुलिस द्वारा पुनर्विचार आवेदन दायर करने के बाद सावंत को पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. 28 फरवरी को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोपियों पर 'गॉवरन एनालिस्ट' नाम के यूट्यूब चैनल पर मानहानिकारक बयान देने और धमकी देने का आरोप लगाया गया. सांताक्रूज पुलिस ने शिवसेना के युवा पदाधिकारी अक्षय पनवेलकर (उम्र 32) की शिकायत पर भारतीय दंड संविधान की धारा 153 (ए), 500, 505, 506 (2), 120, बी और 34 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र: सीएम शिंदे के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर मामले में केस दर्ज

मुंबई: राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को धमकी देने और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार इस मामले में आरोपी किंचक नवले (34) को गिरफ्तार किया है. महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले नवले को 2 मार्च को सतारा से गिरफ्तार किया गया. आरोपी एनसीपी (शरद पवार गुटा) का कार्यकर्ता है.

नवले राजनीतिक दल का सरपंच होने का दावा करता है. पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया. अदालत ने आरोपी को 7 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. बीड जिले के भडंगवाड़ी का किसान नवले गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर रह रहा था. सांताक्रूज पुलिस ने तकनीकी सबूतों की मदद से आरोपी को सतारा में ढूंढ निकाला.

पुलिस ने इस संवेदनशील मामले की गहन जांच के लिए नवले की 10 दिन की हिरासत मांगी थी. कुछ दिन पहले किंचक नवले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में योगेश सावंत को पुलिस ने हिरासत में लिया था. सावंत पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.

शुरुआत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया था. सांताक्रूज पुलिस द्वारा पुनर्विचार आवेदन दायर करने के बाद सावंत को पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. 28 फरवरी को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में आरोपियों पर 'गॉवरन एनालिस्ट' नाम के यूट्यूब चैनल पर मानहानिकारक बयान देने और धमकी देने का आरोप लगाया गया. सांताक्रूज पुलिस ने शिवसेना के युवा पदाधिकारी अक्षय पनवेलकर (उम्र 32) की शिकायत पर भारतीय दंड संविधान की धारा 153 (ए), 500, 505, 506 (2), 120, बी और 34 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.

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