मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज फैसला सुना सकते हैं. शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को आज तक की मोहलत दी है. इससे पहले इस मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया था.
एनसीपी विधायक अयोग्यता मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (NCP) विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फैसला देने की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी है. इसके चलते यह समयसीमा आज खत्म हो रही है और राहुल नार्वेकर आज इस मामले पर फैसला सुना सकते हैं. क्या एनसीपी के मामले में भी शिवसेना की तरह फैसला लिया जाएगा ? अब ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है.
15 फरवरी है डेडलाइन: एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट से तीन हफ्ते का वक्त मांगा गया था. हालांकि, अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई और दलील दी कि सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी जानी चाहिए. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी.
चुनाव आयोग का फैसला: केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी पार्टी और इसके चुनाव चिन्ह विवाद में 10 से अधिक सुनवाई की. इसके बाद 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया. अजित पवार को एनसीपी पार्टी का नाम और सिंबल मिल गया. इसलिए यह स्पष्ट था कि अजित पवार एनसीपी के मालिक होंगे. केंद्रीय चुनाव आयोग ने पार्टी संविधान के उद्देश्यों की जांच के बाद यह फैसला दिया है.
शरद पवार समूह सुप्रीम कोर्ट में: अजित पवार के समूह को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार समूह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजित पवार के गुट ने भी कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी.