चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 मार्च को कोयंबटूर में होने वाले रोड शो के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी है. बता दें कि भाजपा की राज्य इकाई ने पीएम मोदी के कोयंबटूर में रोड शो को अनुमति देने से इनकार करने वाले पुलिस के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
इस सबंध में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने शुक्रवार शाम 4.30 बजे तक इसे आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया. साथ ही रैली की अनुमति देने और पुलिस को भाजपा के अनुरोध का पालन करने का निर्देश दिया.
इससे पहले, पुलिस ने सुरक्षा कारणों और चल रही सार्वजनिक परीक्षा का हवाला देते हुए चार किलोमीटर के रोड शो की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने मोदी को रोड शो करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए कई मुद्दों का हवाला दिया. पुलिस ने कहा कि राज्य ने पहले ही अपनी परीक्षा समय सारिणी जारी कर दी है.इसमें बोर्ड परीक्षाएं 18 और 19 मार्च को निर्धारित की गई हैं. इस बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इतने लंबे रोड शो का उन छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.
पुलिस के अनुसार, पीएम मोदी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के सुरक्षाकर्मी के एक विशिष्ट बल के साथ जेड प्सस की सुरक्षा प्राप्त है. ऐसे में चार किमी के प्रस्तावित रोड शो के लिए बम डिटेक्शन एंड डिफ्यूज़ल स्क्वाड (बीडीडीएस) द्वारा स्वच्छता की आवश्यकता होगी. वहीं सड़क के दोनों ओर इकट्ठा होने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लेना लगभग असंभव होगा. इसकी जानकारी एसपीजी अधिकारियों को दी गयी.
इसके अलावा, पुलिस ने बताया है कि कैसे जिला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है और कैसे शहर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में है जो सिलेंडर विस्फोट जैसे मामलों की जांच कर रही है. पुलिस ने यह भी रिकॉर्ड में लाया कि ऐतिहासिक रूप से, किसी भी राजनीतिक नेता को रोड शो करने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसलिए, कानून और व्यवस्था के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है.
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