नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इससे पहले हाई कोर्ट ने 3 सिंतबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. यानी अब वह झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ पाएंगे.
दरअसल, हाईकोर्ट ने 8 मई को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही ऐसी ही याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है. ऐसे में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
जानिए, कोड़ा ने याचिका में क्या कहा?
कोड़ा ने याचिका में कहा है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर 2024 में संभावित है. अगर उनकी सजा को निलंबित नहीं की जाती है तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर 2019 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, एके बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था. मधु कोड़ा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को निलंबित करने की मांग की है.
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