हैदराबादः लोक सभा चुनाव जीतकर सांसद सदस्य बनने वालों को सरकार की ओर 5 साल तक कई सुविधाएं मिलती हैं. कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें पेंशन व कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं. सांसद सदस्य को वेतन के तौर पर हर माह एक लाख रुपये मिलते हैं. दिल्ली में आवास, 3 फोन, सरकार की खर्च पर हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग से यात्रा सहित कई सुविधाएं मिलती है. संसद सदस्य के रहते हुए कई तरह की सुविधाओं का अधिकार है. इसके अलावा भूतपूर्व सदस्य के रूप सें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं.
सांसद को मिलने वाली सुविधाएं
- सांसद सदस्य को 1 लाख रुपया का मासिक वेतन निर्धारित है.
- सांसद क्षेत्र भत्ता के तौर पर हर माह 70 हजार रुपये मिलते हैं.
- कार्यालय व्यय भत्ता के तौर पर हर माह 60 हजार रुपये मिलते हैं.
- कार्यालय व्यय भत्ता की राशि दो हेड में खर्च करने का प्रावधान है.
- कार्यालय व्यय भत्ता के पहले हेड से हर माह 20 हजार रुपया मासिक बैठक/डाक आदि मद में खर्च करने का प्रावधान है.
- कार्यालय व्यय भत्ता के दूसरे हेड से हर माह 40 हजार रुपया सचिवीय सहायता (Secretarial Assistance) के लिए खर्च करने की अनुमति है.
- संसद सत्र के दौरान कार्यवाही में हिस्सा लेने पर 2 हजार रुपये रोजना भत्ता का प्रावधान है. इसके लिए संसद सदस्य को निर्धारित रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा.
- राजधानी दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास का प्रावधान है.
- सरकारी आवास में टिकाऊ फर्नीचर के लिए 80,000/- रुपये व गैर टिकाऊ फर्नीचर के लिए 20,000/- का प्रावधान है.
- कोई सांसद आवंटित आवास के स्थान पर बंगला में रहना चाहता है तो उसे इसके लिए उसे स्वयं के खर्च पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.
- आवास में निर्धारित मात्रा में बिजली पानी की सुविधा मुफ्त है.
- संसद सदस्य को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली उपयोग करने का अधिकार है.
- 4000 किलोलीटर पानी सालाना मुफ्त उपयोग करने का अधिकार है.
- संसद सदस्य को सालाना 1,50,000 मुफ्त कॉल की सुविधा है. इसके लिए सदस्य 3 लैंडलाइन/मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं.
- दिल्ली आवास पर 2,200/प्रति महीना फाइबर टू द होम (FTTH) इंटरनेट डेटा के लिए उपलब्ध होगा.
- संसद सदस्य भारत में निर्धारित संख्या में हवाई यात्रा कर सकते हैं.
- स्टीमर सेवा में उच्चतम दर्जे (हाई क्लास) में सफर कर सकते हैं.
- रेलवे में संसद सदस्य अकेले या पत्नी के साथ AC-1 या एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर कर सकते हैं.
- जिन सदस्यों की पत्नी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अपने साथ AC-1 या एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर कर सकते हैं.
- वहीं संसद सदस्य के सहायक AC-2 में सफर कर सकते हैं.
- सड़क मार्ग से यात्रा की स्थिति में संसद सदस्य को 16 रुपया / प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता देय है.
- सांसद सदस्य को भारत सरकार के ग्रेड वन के अधिकारी(आईएएस/आईपीएस) के समक्ष स्वास्थ्य सुविधाएं निर्धारित है.
- संसद सदस्य चुने जाने पर परिवहन अग्रिम के रूप 4 लाख रुपये अग्रिम का प्रावधान है. इसके ब्याज की राशि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित ब्याज दर के बराबर होगा. राशि पांच साल या संसद सदस्य के कार्यकाल से ज्यादा न हो.
- किसी भी अवधि के लिए संसद सदस्य रहने पर न्यूनतम पेंशन 25,000/प्रति माह निर्धारित है.
- इसके अलावा भूतपूर्व सांसदों को किसी अन्य पेंशन के बावजूद पेंशन की अनुमति है.
- भूतपूर्व संसद सदस्य अपने एक सहयोगी के साथ रेलवे के AC-2 श्रेणी में देश के किसी भी हिस्से में सफर कर सकता है.
- वहीं भूतपूर्व संसद सदस्य अगर अकेले सफर करते हैं तो देश के किसी भी हिस्से में AC-1 श्रेणी में सफर कर सकते हैं.
नोटः ये सभी जानकारी संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी Statistical Handbook 2023 पर आधारित है. यह दस्तावेज mpa.gov.in पर उपलब्ध है.