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कर्नाटक सरकार का सभी विभागों को SBI, PNB में खाते बंद करने का निर्देश - closure of accounts with SBI PNB

Karnataka govt, कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से अपनी जमा राशि और निवेश वापस लेने का आदेश दिया है. इस संबंध में 20 सितंबर तक क्लोजर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है.

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 14, 2024, 10:44 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और यूनिवर्सिटी को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में अपनी सभी जमा राशि और निवेश को वापस लेने के साथ ही इन बैंकों के साथ आगे किसी तरह का कारोबार नहीं करने का आदेश दिया है.

उक्त आदेश बैंक कर्मचारियों के शामिल वाले एक घोटाले के बाद कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) द्वारा जमा किए गए 12 करोड़ रुपये को वापस करने से इनकार किए जाने के बाद आया है. बता दें कि राज्य सरकार के 12 अगस्त को जारी एक परिपत्र में कहा गया था कि बैंक अफसरों के साथ बैठक में जमा राशि को लौटाने पर कोई रिजल्ट नहीं निकला और मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है.

परिपत्र के अनुसार, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये भी बैंक अफसरों के घोटाले की वजह से वापस नहीं किए गए. इतना ही नहीं कर्नाटक के वित्त सचिव (बजट एवं संसाधन) पी सी जाफर ने परिपत्र में कहा कि महालेखा परीक्षक ने भी इस पर ऐतराज जताया है. परिपत्र में के मुताबिक, ‘‘इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय और यूनिवर्सिटी एवं अन्य संस्थान स्टेट और पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं में किए गए जमा और निवेश को वापस ले लें और साथ ही भविष्य में किसी भी तरह का जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए.’’

साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों को इन दोनों बैंकों में अपने खाते बंद करने के साथ ही प्रमाणित क्लोजर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. इसे निर्धारित प्रारूप में जमा और निवेश रिपोर्ट का विवरण 20 सितंबर, 2024 तक वित्त विभाग को भेजना होगा.

ये भी पढ़ें- क्या कर्नाटक सरकार गारंटी योजनाओं में संशोधन पर रही विचार, मंत्री ने दिया स्पष्टीकरण

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और यूनिवर्सिटी को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में अपनी सभी जमा राशि और निवेश को वापस लेने के साथ ही इन बैंकों के साथ आगे किसी तरह का कारोबार नहीं करने का आदेश दिया है.

उक्त आदेश बैंक कर्मचारियों के शामिल वाले एक घोटाले के बाद कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) द्वारा जमा किए गए 12 करोड़ रुपये को वापस करने से इनकार किए जाने के बाद आया है. बता दें कि राज्य सरकार के 12 अगस्त को जारी एक परिपत्र में कहा गया था कि बैंक अफसरों के साथ बैठक में जमा राशि को लौटाने पर कोई रिजल्ट नहीं निकला और मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है.

परिपत्र के अनुसार, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये भी बैंक अफसरों के घोटाले की वजह से वापस नहीं किए गए. इतना ही नहीं कर्नाटक के वित्त सचिव (बजट एवं संसाधन) पी सी जाफर ने परिपत्र में कहा कि महालेखा परीक्षक ने भी इस पर ऐतराज जताया है. परिपत्र में के मुताबिक, ‘‘इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय और यूनिवर्सिटी एवं अन्य संस्थान स्टेट और पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं में किए गए जमा और निवेश को वापस ले लें और साथ ही भविष्य में किसी भी तरह का जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए.’’

साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों को इन दोनों बैंकों में अपने खाते बंद करने के साथ ही प्रमाणित क्लोजर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. इसे निर्धारित प्रारूप में जमा और निवेश रिपोर्ट का विवरण 20 सितंबर, 2024 तक वित्त विभाग को भेजना होगा.

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