पलामूः धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के मामले में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कार्यक्रम की अनुमति दे दी है. जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति को रद्द कर दिया था.
दरअसल बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति पलामू जिला प्रशासन ने रद्द कर दी थी. बाद में श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति मामले को लेकर हाईकोर्ट गई थी. हाई कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, सोमवार को हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दे दी है. हाई कोर्ट ने श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति से श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, एम्बुलेंस, शौचालय, सीसीटीवी की व्यवस्था करने को कहा है और बुनियादी सुविधा से संबंधित एक प्लान को पलामू डीसी को देने को कहा है. दरअसल 10 जनवरी को पलामू जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति को रद्द कर दिया था. हाई कोर्ट ने इस आदेश को अवैध माना है.
दरअसल पलामू में दिसंबर के महीने में ही बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन पर्यावरण को नुकसान की बात कह कर अनुमति को रद्द किया गया था. बाद में आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल को बदलते हुए पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के ओड़नार निर्धारित किया था. यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है. जिला प्रशासन ने इसी कार्यक्रम को विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था. श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति की संयोजक सह प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है. बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं. पूरा पलामू चाहता है कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हो.
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