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जमीन विवाद को लेकर हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने आदिवासी व्यक्ति को बंधक बनाकर पीटा

Tribal Man Hold Captive : महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सवालों के घेरे में आ रही है. ताजा मामला ठाणे का है जहां एक हिस्ट्रीशीटर ने आदिवासी व्यक्ति को बंधक बनाकर पीटा.

Tribal Man Hold Captive
प्रतिकात्मक तस्वीर
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By PTI

Published : Feb 10, 2024, 10:50 AM IST

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने 41 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति का कथित तौर पर अपहरण कर लिया. अपहरण के बाद उसे एक बंगले में बंधक बना लिया. साथ ही भूमि विवाद को लेकर उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पडघा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को हुई. भिवंडी तालुका के उदीदपाड़ा गांव के संतोष देव बाबर ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने कहा कि मामले का मुख्य आरोपी यासीन शाहनवाज चिखलेकर एक कुख्यात अपराधी है, जिसे जनवरी 2014 से दो साल के लिए ठाणे, पालघर, रायगढ़, मुंबई शहर और उपनगरीय और नासिक सहित कई जिलों से निर्वासित किया गया था. उन पर उनके पांच साथियों के साथ भारतीय दंड संहिता की अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण), 143 (गैरकानूनी सभा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के तहत मामला दर्ज किया गया था.

चिखलेकर ने गुरुवार रात करीब 11 बजे पीड़ित को तुलसी का एक ईंट भट्टे से अपहरण कर लिया. फिर उसे पास के चिखलेकर के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उसे धमकी दी गई और शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किया गया. शिकायत के अनुसार, बाद में पीड़ित को रात भर एक बंगले में बंधक बनाकर रखा गया और उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और बोतलों से हमला किया गया. रिहा होने के बाद, पीड़ित ने एक एनजीओ की सहायता मांगी, जिससे उसे शिकायत दर्ज करने में मदद मिली. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने 41 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति का कथित तौर पर अपहरण कर लिया. अपहरण के बाद उसे एक बंगले में बंधक बना लिया. साथ ही भूमि विवाद को लेकर उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पडघा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को हुई. भिवंडी तालुका के उदीदपाड़ा गांव के संतोष देव बाबर ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने कहा कि मामले का मुख्य आरोपी यासीन शाहनवाज चिखलेकर एक कुख्यात अपराधी है, जिसे जनवरी 2014 से दो साल के लिए ठाणे, पालघर, रायगढ़, मुंबई शहर और उपनगरीय और नासिक सहित कई जिलों से निर्वासित किया गया था. उन पर उनके पांच साथियों के साथ भारतीय दंड संहिता की अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण), 143 (गैरकानूनी सभा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के तहत मामला दर्ज किया गया था.

चिखलेकर ने गुरुवार रात करीब 11 बजे पीड़ित को तुलसी का एक ईंट भट्टे से अपहरण कर लिया. फिर उसे पास के चिखलेकर के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उसे धमकी दी गई और शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार किया गया. शिकायत के अनुसार, बाद में पीड़ित को रात भर एक बंगले में बंधक बनाकर रखा गया और उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और बोतलों से हमला किया गया. रिहा होने के बाद, पीड़ित ने एक एनजीओ की सहायता मांगी, जिससे उसे शिकायत दर्ज करने में मदद मिली. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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