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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों और व्यापारियों का आज यमुना घाटी बंद, धारा 163 लागू - UTTARKASHI MOSQUE DISPUTE

गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान पथराव में घायल हुए थे कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लगाई

UTTARKASHI MOSQUE DISPUTE
उत्तरकाशी में भारी फोर्स तैनात (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 25, 2024, 7:20 AM IST

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): जिले में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ बवाल बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को हिंदू संगठनों के धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद माहौल और गर्मा गया. जिला प्रशासन ने देर शाम से धारा 163 लागू कर दी है. उधर हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने आज फिर बंद का आह्वान किया है.

जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.10.2024 की देर शाम से अग्रिम आदेशों तक जनपद उत्तरकाशी क्षेत्र के अंतर्गत अनेक शर्तों व प्रतिबंधों के तहत निषेधाज्ञा (Prohibition) लागू करने के आदेश दिए हैं.

निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा. शांति व्यवस्था के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे शिथिलांग/विकलांग कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डंडे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

निषेधाज्ञा के प्रतिबंध-

  1. निषेधाज्ञा क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा
  2. निषेधाज्ञा सीमान्तर्गत जनसभा/जुलूस रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने पर प्रतिबन्ध होगा
  3. निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा
  4. निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली गलौज या भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की आशंका हो

इसके साथ ही निषेधाज्ञा में कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

  1. निषेधाज्ञा क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री परिवहन/रखने पर प्रतिबंध होगा, जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुंचायी जा सकती हो.
  2. कोई भी व्यक्ति वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शांति एव कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो.
  3. सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहें/भ्रामक सूचनाएं/प्रचार-प्रसार एवं व्यक्ति विशेष समुदायों के बीच साम्प्रदायिक, पारस्पारिक द्वेष भावना अथवा लोक अशान्ति फैलाने के प्रयास निषेध किये जाते हैं.
  4. सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि अन्य किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे.
  5. निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-223 बीएनएस के के तहत दंडनीय अपराध होगा.

उत्तरकाशी का विवाद क्या है? उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी के मुख्यालय के पास मौजूद मस्जिद की वैधता को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल मुखर है. दल की तरफ से 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में महारैली आयोजित की गई थी. स्थानीय व्यापारियों ने भी महारैली को अपनी दुकानें और बाजार बंद करके समर्थन दिया था. गुरुवार को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल का प्रदर्शन शुरू हुआ. प्रदर्शन में शामिल लोग मुख्य बाजार से होते हुए भटवाड़ी रोड तक पहुंचे थे. वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई थी. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था. पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. हालात बेकाबू होते देख, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

Uttarkashi mosque dispute
उत्तरकाशी में धारा 163 लागू (Photo- ETV Bharat)

उत्तरकाशी में आज भी बुलाया बंद: गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शुक्रवार 25 अक्टूबर को यमुना घाटी बंद का आह्वान किया गया है. ये बंद यमुना घाटी जिला उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर बुलाया गया है. व्यापार मंडल के जिला महामंत्री सुरेंद्र रावत ने कहा कि भटवाड़ी लाठीचार्ज के विरोध में सभी हिंदू संगठन एकजुट हैं. इसे देखते हुए बंद बुलाया गया है. वहीं, जिलाधिकारी मेहरबान सिंह ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के अपील की है.

देवभूमि रक्षा अभियान की चेतावनी: इधर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार यानी जुमे को नमाज अदा करने दी गई, तो वह फिर बड़ा आंदोलन होगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बाजार बंद भी कराएंगे.

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जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.10.2024 की देर शाम से अग्रिम आदेशों तक जनपद उत्तरकाशी क्षेत्र के अंतर्गत अनेक शर्तों व प्रतिबंधों के तहत निषेधाज्ञा (Prohibition) लागू करने के आदेश दिए हैं.

निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा. शांति व्यवस्था के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे शिथिलांग/विकलांग कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डंडे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

निषेधाज्ञा के प्रतिबंध-

  1. निषेधाज्ञा क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा
  2. निषेधाज्ञा सीमान्तर्गत जनसभा/जुलूस रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने पर प्रतिबन्ध होगा
  3. निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा
  4. निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली गलौज या भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की आशंका हो

इसके साथ ही निषेधाज्ञा में कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

  1. निषेधाज्ञा क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री परिवहन/रखने पर प्रतिबंध होगा, जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुंचायी जा सकती हो.
  2. कोई भी व्यक्ति वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शांति एव कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो.
  3. सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहें/भ्रामक सूचनाएं/प्रचार-प्रसार एवं व्यक्ति विशेष समुदायों के बीच साम्प्रदायिक, पारस्पारिक द्वेष भावना अथवा लोक अशान्ति फैलाने के प्रयास निषेध किये जाते हैं.
  4. सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि अन्य किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे.
  5. निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-223 बीएनएस के के तहत दंडनीय अपराध होगा.

उत्तरकाशी का विवाद क्या है? उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी के मुख्यालय के पास मौजूद मस्जिद की वैधता को लेकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल मुखर है. दल की तरफ से 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में महारैली आयोजित की गई थी. स्थानीय व्यापारियों ने भी महारैली को अपनी दुकानें और बाजार बंद करके समर्थन दिया था. गुरुवार को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल का प्रदर्शन शुरू हुआ. प्रदर्शन में शामिल लोग मुख्य बाजार से होते हुए भटवाड़ी रोड तक पहुंचे थे. वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई थी. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था. पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. हालात बेकाबू होते देख, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

Uttarkashi mosque dispute
उत्तरकाशी में धारा 163 लागू (Photo- ETV Bharat)

उत्तरकाशी में आज भी बुलाया बंद: गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शुक्रवार 25 अक्टूबर को यमुना घाटी बंद का आह्वान किया गया है. ये बंद यमुना घाटी जिला उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर बुलाया गया है. व्यापार मंडल के जिला महामंत्री सुरेंद्र रावत ने कहा कि भटवाड़ी लाठीचार्ज के विरोध में सभी हिंदू संगठन एकजुट हैं. इसे देखते हुए बंद बुलाया गया है. वहीं, जिलाधिकारी मेहरबान सिंह ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के अपील की है.

देवभूमि रक्षा अभियान की चेतावनी: इधर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार यानी जुमे को नमाज अदा करने दी गई, तो वह फिर बड़ा आंदोलन होगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बाजार बंद भी कराएंगे.

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