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CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को सही बताया - ARVIND KEJRIWAL PLEA DELHI HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने मामले में 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर फैसला आज
सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर फैसला आज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 5, 2024, 12:55 PM IST

Updated : Aug 5, 2024, 3:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति में सीबीआई वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. केजरीवाल की वो याचिका भी खारिज कर दी गई है, जिसमें सीबीआई गिरफ्तारी को अवैध बताकर चुनौती दी गई थी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने ये फैसला दिया. इससे पहले हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. वह 115 दिनों से जेल में हैं. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा. बताया जा रहा है कि CBI की गिरफ़्तारी और ज़मानत याचिका को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

पिछली सुनवाइयों के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी. सिंघवी ने कहा था कि तीन दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए और दूसरे केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं हम वैसा देश नहीं है, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है.

ये भी पढ़ें: CM केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, CBI ने शराब घोटाले का बताया सूत्रधार

सिंघवी की दलीलें देते हुए कहा था कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है. सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले. सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी. सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में साफ कहा है कि पूछताछ गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। 21 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

ये भी पढ़ें: आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त, जुलाई के अंत तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति में सीबीआई वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. केजरीवाल की वो याचिका भी खारिज कर दी गई है, जिसमें सीबीआई गिरफ्तारी को अवैध बताकर चुनौती दी गई थी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने ये फैसला दिया. इससे पहले हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. वह 115 दिनों से जेल में हैं. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा. बताया जा रहा है कि CBI की गिरफ़्तारी और ज़मानत याचिका को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

पिछली सुनवाइयों के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी. सिंघवी ने कहा था कि तीन दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए और दूसरे केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं हम वैसा देश नहीं है, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है.

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सिंघवी की दलीलें देते हुए कहा था कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है. सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले. सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी. सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में साफ कहा है कि पूछताछ गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। 21 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

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Last Updated : Aug 5, 2024, 3:09 PM IST
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