ETV Bharat / bharat

हेमंत सोरेन की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल - हेमंत सोरेन बजट सत्र

Court rejected Hemant Soren's petition. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है. बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Hemant soren
Hemant soren
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 22, 2024, 3:04 PM IST

Updated : Feb 22, 2024, 3:13 PM IST

रांची: हेमंत सोरेन की याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. जिसके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है.

हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली अनुमति

23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में हेमंत सोरेन के भाग लेने को लेकर पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन की बेंच ने आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र के दौरान सदन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है. न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील ने याचिका दायर करते हुए आग्रह किया था कि उन्हें बजट सत्र के दौरान भाग लेने की अनुमति दी जाए. लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील की याचिका को खारिज कर दिया.
बुधवार को हुई थी सुनवाई
बुधवार को हेमंत सोरेन के वकील और ईडी के वकील की मौजूदगी में न्यायाधीश राजीव रंजन के समक्ष सुनवाई हुई. जिसमें हेमंत सोरेन के वकील ने दलील देते हुए कहा कि भले ही मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन हट गए हों, लेकिन अभी भी वह विधायक हैं. इसीलिए उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए.

क्या थी ईडी के वकील की दलील

वहीं, ईडी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं. ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देना सही नहीं होगी. इसके साथ ही ईडी ने दलील देते हुए ये भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट होता है, उसको इस मामले में न्याय देने का अधिकार भी नहीं है.

हेमंत के वकील ने क्या दी दलील
ईडी के वकील के इस दलील को खारिज करते हुए हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि बजट सत्र में भी मनी बिल पेश किए जाते हैं और उस पर चर्चा के बाद मतदान होता है. ऐसी परिस्थिति में एक विधायक का उपस्थित रहना जरूरी होता है. वहीं, हेमंत सोरेन के वकील ने विधायक ढुल्लू महतो और विधायक नलिन सोरेन के केस का भी हवाला दिया.

दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए बुधवार को न्यायाधीश राजीव रंजन ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को आर्डर जारी करने की बात कही थी. अब हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें सदन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे में अब हेमंत सोरेन के लिए समस्या खड़ी हो गई है. वहीं, उनके न्यायिक हिरासत को लेकर भी फैसला आना है.

रांची: हेमंत सोरेन की याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. जिसके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है.

हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली अनुमति

23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में हेमंत सोरेन के भाग लेने को लेकर पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन की बेंच ने आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र के दौरान सदन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है. न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील ने याचिका दायर करते हुए आग्रह किया था कि उन्हें बजट सत्र के दौरान भाग लेने की अनुमति दी जाए. लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील की याचिका को खारिज कर दिया.
बुधवार को हुई थी सुनवाई
बुधवार को हेमंत सोरेन के वकील और ईडी के वकील की मौजूदगी में न्यायाधीश राजीव रंजन के समक्ष सुनवाई हुई. जिसमें हेमंत सोरेन के वकील ने दलील देते हुए कहा कि भले ही मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन हट गए हों, लेकिन अभी भी वह विधायक हैं. इसीलिए उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए.

क्या थी ईडी के वकील की दलील

वहीं, ईडी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं. ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देना सही नहीं होगी. इसके साथ ही ईडी ने दलील देते हुए ये भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट होता है, उसको इस मामले में न्याय देने का अधिकार भी नहीं है.

हेमंत के वकील ने क्या दी दलील
ईडी के वकील के इस दलील को खारिज करते हुए हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि बजट सत्र में भी मनी बिल पेश किए जाते हैं और उस पर चर्चा के बाद मतदान होता है. ऐसी परिस्थिति में एक विधायक का उपस्थित रहना जरूरी होता है. वहीं, हेमंत सोरेन के वकील ने विधायक ढुल्लू महतो और विधायक नलिन सोरेन के केस का भी हवाला दिया.

दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए बुधवार को न्यायाधीश राजीव रंजन ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को आर्डर जारी करने की बात कही थी. अब हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें सदन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे में अब हेमंत सोरेन के लिए समस्या खड़ी हो गई है. वहीं, उनके न्यायिक हिरासत को लेकर भी फैसला आना है.

ये भी पढ़ें:

पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज, समन की अवेहलना करने की ईडी ने की शिकायत

ये आखिर यह क्या हो रहा है! मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भाषण में हेमंत सोरेन, सीएम और मंत्रियों ने 27 बार से अधिक लिया नाम

चंपई सरकार में हेमंत फोबिया! सीएम और मंत्रियों के दफ्तरों में लगी हैं पूर्व सीएम की तस्वीरें, प्रोटोकॉल का उल्लंघन, विपक्ष ने उठाए सवाल

रांची जमीन घोटालाः हेमंत सोरेन ही नहीं कई लोगों ने खरीदे फर्जी दस्तावेज पर जमीन

Last Updated : Feb 22, 2024, 3:13 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.