नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए यूट्यूबर ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है. डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने ध्रुव राठी के अलावा गूगल और एक्स (ट्विटर) को भी नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान नखुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने ध्रुव राठी पर आरोप लगाया कि ’माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स’ नामक अपने यूट्यूब वीडियो में अपमानजनक आरोप लगाए हैं. याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी ने नखुआ को हिंसक और गालीबाज ट्रोलर बताया है. नखुआ ने याचिका के जरिये ध्रुव राठी से 20 लाख रुपये बतौर जुर्माना मांगा है.
याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर अंकित जैन, सुरेश नखुआ और तेजेंदर बग्गा जैसे हिंसक और गालीबाज ट्रोलर्स को बुलाया था. ध्रुव राठी के उस वीडियो को 24 मिलीयन व्यूज मिले हैं जबकि 2.3 मिलीयन लाईक्स मिले हैं. याचिका में कहा गया है कि समय बीतने के साथ ही इस वीडियो के व्यूज और लाईक्स बढ़ते जा रहे हैं.
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नखुआ ने कहा है कि ध्रुव राठी के इस वीडियो से उसकी छवि काफी खराब हुई है. इस वीडियो की वजह से लोग उसकी आलोचना करने लगे हैं और इससे उसके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन पर काफी बुरा असर पड़ा है. याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी लोगों के मानहानि के काम में लगातार लगा रहता है और वो अपने फॉलोवर्स के जरिये आनलाइन धमकी भी देता है. याचिका में मांग की गई है कि ध्रुव राठी को ट्विटर पर आगे कोई भी वीडियो डालने से रोका जाए.
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