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परती खेत में 4 लीटर देसी शराब बरामद, जुर्माना ठोका 2 लाख, हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे...? - Hearing in Patna High Court - HEARING IN PATNA HIGH COURT

Patna High Court: नालंदा में एक परती जमीन पर चार लीटर देसी शराब मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने कहा कि कम मात्रा देसी शराब की बरामदगी पर दो लाख का जुर्मान लगाकर अपराध के अनुपात में काफी अधिक है. कोर्ट कठोर जुर्माना की अनुमति नहीं दे सकता है. कोर्ट इस तरह का अनुपातिक जुर्माना लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 23, 2024, 10:45 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. एक परती जमीन पर चार लीटर देसी शराब बरामद की गई. जमीन के मालिक पर दो लाख का जुर्माना लगा दिया गया. जुर्माने की राशि सुनते ही जमीन मालिक के होश उड़ गये. उसने जुर्माने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मगंलवार को पटना हाईकोर्ट में भारी भरकम जुर्माने पर लंबी बहस चली. हाईकोर्ट ने कहा वह अनुपातहीन जुर्माना की अनुमति नहीं दे सकता है.

कोर्ट ने जुर्माना लगाये जाने के आदेश को निरस्त किया: दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने परती जमीन से चार लीटर देसी शराब की बरामदगी के मामले में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने कहा कि कम मात्रा देसी शराब की बरामदगी पर दो लाख का जुर्माना लगाकर अपराध के अनुपात से काफी अधिक है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अनुपातहीन जुर्माना लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

पटना हाईकोर्ट ने राशि घटा कर की 20 हजार: मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से जस्टिस पीपी बजंथ्री और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने उदय प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. पटना हाई कोर्ट ने जब्त देसी शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए जुर्माना राशि दो लाख से घटा कर 20 हजार रुपये कर दिया.

राशि जमा किये जाने के बाद भूमि को मुक्त करने आदेश: पटना हाई कोर्ट ने आवेदक को दो सप्ताह के भीतर घटाई गई जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया. पटना हाईकोर्ट ने नवादा के अपर समाहर्ता को तय समय के भीतर जुर्माना राशि जमा कर दिये जाने पर राजसात भूमि को मुक्त करने का भी आदेश दिया.

पटना: पटना हाईकोर्ट में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. एक परती जमीन पर चार लीटर देसी शराब बरामद की गई. जमीन के मालिक पर दो लाख का जुर्माना लगा दिया गया. जुर्माने की राशि सुनते ही जमीन मालिक के होश उड़ गये. उसने जुर्माने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मगंलवार को पटना हाईकोर्ट में भारी भरकम जुर्माने पर लंबी बहस चली. हाईकोर्ट ने कहा वह अनुपातहीन जुर्माना की अनुमति नहीं दे सकता है.

कोर्ट ने जुर्माना लगाये जाने के आदेश को निरस्त किया: दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने परती जमीन से चार लीटर देसी शराब की बरामदगी के मामले में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने कहा कि कम मात्रा देसी शराब की बरामदगी पर दो लाख का जुर्माना लगाकर अपराध के अनुपात से काफी अधिक है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अनुपातहीन जुर्माना लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

पटना हाईकोर्ट ने राशि घटा कर की 20 हजार: मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से जस्टिस पीपी बजंथ्री और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने उदय प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. पटना हाई कोर्ट ने जब्त देसी शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए जुर्माना राशि दो लाख से घटा कर 20 हजार रुपये कर दिया.

राशि जमा किये जाने के बाद भूमि को मुक्त करने आदेश: पटना हाई कोर्ट ने आवेदक को दो सप्ताह के भीतर घटाई गई जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया. पटना हाईकोर्ट ने नवादा के अपर समाहर्ता को तय समय के भीतर जुर्माना राशि जमा कर दिये जाने पर राजसात भूमि को मुक्त करने का भी आदेश दिया.

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