ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई ऐसे मामले आते हैं. जिनकी सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी या आदेश मिसाल बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश हाइकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा ही देखने में आया है. जहां उच्च न्यायालय ने ठगी करने वाले चार आरोपियों को जमानत देने के लिए अनोखी शर्त को पूरा करने का आदेश दिया है.
बेल बॉण्ड के साथ लगाने होंगे पौधे
असल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में शुक्रवार को बजाज अप्लायंसेज के डायरेक्टर, एमपी हेड समेत चार लोगों के खिलाफ जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. आरोपियों पर 24 लाख के गबन का आरोप है. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को जमानत तो दी, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया के जमानत मिलने वाले सभी आरोपियों को पचास-पचास हजार के बेल बॉन्ड के साथ ही पौधा रोपण भी करना होगा.
30 दिन में पेश करना होगा पेड़ों के साथ फोटो
आरोपियों को सिरोल पहाड़ी पर दस-दस पेड़ लगाने होंगे, जो आगे चलकर छाया दें या फलदार बने. इसके लिए फलों के साथ ही पीपल नीम आदि के पेड़ लगाये जा सकते हैं. यह जिम्मेदारी इतने पर ही समाप्त नहीं होगी. इन शेयरों का भी रख रखाव आरोपियों को करना होगा और जमानत होने के 30 दिन के अंदर सबूत के तौर पर पेड़ों के साथ एक फोटो लेकर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा.
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बता दें कि फरवरी माह में ग्वालियर के व्यापारी गोपाल गुप्ता ने पुलिस में बजाज अप्लायंसेज लिमिटेड के डायरेक्टर नवीन गुप्ता समेत कंपनी के MP हेड और दो अन्य लोगों पर 24 लाख रुपया की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. पीड़ित का आरोप था कि नवीन गुप्ता समेत इन चारों आरोपियों ने उसके साथ सीएनएफ बनाने के नाम पर ठगी की है.