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दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रैप-3 की पाबंदियां, आयोग ने लोगों से की ये अपील - GRAP 3 REVOKED IN DELHI NCR

दिल्ली एनसीआर में सीएक्यूएम ने ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी हैं. हालांकि संबंधित एजेंसियों को सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.

दिल्ली एनसीआर में हटी ग्रैप-3 की पाबंदियां
दिल्ली एनसीआर में हटी ग्रैप-3 की पाबंदियां (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 27, 2024, 8:01 PM IST

Updated : Dec 27, 2024, 8:39 PM IST

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दीं हैं. हालांकि प्रदूषण के स्तर को प्रबंधित करने के लिए ग्रैप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी. यह निर्णय दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के चलते लिया गया है. शुक्रवार को हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में अभी और सुधार आने की उम्मीद है.

सीएक्यूएम ने ऑर्डर जारी कर कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और लगातार बारिश के कारण प्रदूषण में गिरावट आई है. 27 दिसंबर को शाम 7 बजे दिल्ली का एक्यूआई 334 पर दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी से में आ गया. इसके चलते ग्रैप 3 के प्रतिबंध हटाने का आदेश जारी किया गया.

स्टेज I और II के नियम लागू रहेंगे: हालांकि, स्टेज I और II के तहत लागू नियम अभी भी प्रभावी रहेंगे. आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे एक्यूआई स्तर को और खराब होने से रोकने के लिए सतर्कता बनाए रखें.

निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध: निर्माण और विध्वंस स्थलों, साथ ही उन औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है. इन इकाइयों को संचालन शुरू करने से पहले आयोग से विशेष अनुमति लेनी होगी.

नागरिकों से सहयोग की अपील: आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ग्रैप के तहत नागरिक चार्टर का पालन करें. सर्दियों के मौसम में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए वायु गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने के लिए सभी को योगदान देना होगा. आयोग स्थिति की निगरानी करता रहेगा और एक्यूआई में किसी भी बदलाव के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

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नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दीं हैं. हालांकि प्रदूषण के स्तर को प्रबंधित करने के लिए ग्रैप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी. यह निर्णय दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के चलते लिया गया है. शुक्रवार को हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में अभी और सुधार आने की उम्मीद है.

सीएक्यूएम ने ऑर्डर जारी कर कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और लगातार बारिश के कारण प्रदूषण में गिरावट आई है. 27 दिसंबर को शाम 7 बजे दिल्ली का एक्यूआई 334 पर दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी से में आ गया. इसके चलते ग्रैप 3 के प्रतिबंध हटाने का आदेश जारी किया गया.

स्टेज I और II के नियम लागू रहेंगे: हालांकि, स्टेज I और II के तहत लागू नियम अभी भी प्रभावी रहेंगे. आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे एक्यूआई स्तर को और खराब होने से रोकने के लिए सतर्कता बनाए रखें.

निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध: निर्माण और विध्वंस स्थलों, साथ ही उन औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है. इन इकाइयों को संचालन शुरू करने से पहले आयोग से विशेष अनुमति लेनी होगी.

नागरिकों से सहयोग की अपील: आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ग्रैप के तहत नागरिक चार्टर का पालन करें. सर्दियों के मौसम में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए वायु गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने के लिए सभी को योगदान देना होगा. आयोग स्थिति की निगरानी करता रहेगा और एक्यूआई में किसी भी बदलाव के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

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Last Updated : Dec 27, 2024, 8:39 PM IST
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