नूंह/पंचकूला : हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेडी डबल मर्डर, डबल रेप कांड में करीब साढ़े सात साल बाद फैसला आया है. पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई है, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. वहीं सीबीआई विशेष कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती देना वाला है.
डिंगरहेडी केस में 4 को फांसी, 6 बरी : नूंह के डिंगरहेडी केस में साढ़े सात बाद फैसला आने पर पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल 2024 को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 4 को मामले में दोषी करार दिया था, वहीं अदालत ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया था. दोषियों को आज कोर्ट ने सजा सुनाई है. परिवार ने बताया कि दोषियों को फांसी की सज़ा के फैसले से तो वे खुश है, लेकिन जिन 6 आरोपियों को बरी कर दिया है, उन्हें भी वे दोषी मानते हैं. अदालत ने किस आधार पर 6 आरोपियों को मामले में बरी किया है, इसका पता तब चलेगा जब फैसले की कॉपी वकीलों को मिलेगी और फिर वे इस फैसले को वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती भी देंगे.
क्या है डिंगरहेडी केस ? : आपको बता दें कि साल 2016 में 24-25 अगस्त की रात को नूंह के तावडू के डिंगरहेडी गांव में बदमाशों ने धावा बोलते हुए एक परिवार पर हमला कर दिया था और इस दौरान नाबालिग समेत दो महिलाओं के साथ रेप किया गया था. वहीं दंपति की हत्या कर दी गई थी. इसके अलावा वारदात के दौरान 5 लोग घायल भी हो गए थे. क्षेत्र में इस सनसनीखेज घटना से हड़कंप मच गया था और मामले में एसआईटी की टीम बनाई गई थी. टीम ने जांच के दौरान दूसरे समुदाय के 4 स्थानीय युवकों को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था जिनकी गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल भी बन गया था. सरकार ने बाद में पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया था. सीबीआई ने मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया था लेकिन बाद में एक आरोपी ने खुदकुशी भी कर ली थी. करीब साढ़े सात साल तक मामले की सुनवाई चली और पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विनय उर्फ लंबू, जय भगवान, हेमंत चौहान, और अयान चौहान को मामले में दोषी माना. सभी दोषी बावरिया गैंग सदस्य रहे हैं. वहीं 6 आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुकी है, जबकि एक आरोपी को कोर्ट भगोड़ा करार दे चुकी है.
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