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SC ने उप्र में केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ाई - केजरीवाल खिलाफ कार्यवाही अंतरिम रोक

SC extends stay against Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूपी में बीजेपी और कांग्रेस पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक की अवधि मंगलवार बढ़ा दी.

SC extends stay on proceedings against Delhi CM Kejriwal
SC ने उप्र में केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ाई
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 13, 2024, 1:40 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर अपनी अंतरिम रोक मंगलवार को बढ़ा दी. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ केजरीवाल द्वारा दायर अपील की जांच करने पर सहमत हुई.

पीठ ने कहा,'अंतरिम आदेश जारी रहने दें. यह सब क्या है? ये सब अप्रासंगिक बातें हैं. यह हमारे लिए मामला नहीं है कि हम इसमें पड़ें.' केजरीवाल पर जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत चुनावों के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है. आप नेता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर की एक निचली अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने किसी धर्म या जाति का नहीं बल्कि केवल एक राजनीतिक दल का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि आरपी अधिनियम की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए एक राजनीतिक दल को नागरिकों के एक वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है.

केजरीवाल की याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या उनके द्वारा दिए गए कथित भाषण की कोई वीडियो क्लिप या पूरी प्रतिलिपि के बिना धारा 125 के तहत मामला बनाया जा सकता है. मई 2014 में केजरीवाल ने अभियान के दौरान कथित तौर पर कहा था, 'जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मनाना होगा, देश के साथ गद्दारी होगी. जो भाजपा (भाजपा) को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा.'

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक बयान संबंधी मामले में केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर अपनी अंतरिम रोक मंगलवार को बढ़ा दी. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ केजरीवाल द्वारा दायर अपील की जांच करने पर सहमत हुई.

पीठ ने कहा,'अंतरिम आदेश जारी रहने दें. यह सब क्या है? ये सब अप्रासंगिक बातें हैं. यह हमारे लिए मामला नहीं है कि हम इसमें पड़ें.' केजरीवाल पर जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत चुनावों के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है. आप नेता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर की एक निचली अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने किसी धर्म या जाति का नहीं बल्कि केवल एक राजनीतिक दल का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि आरपी अधिनियम की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए एक राजनीतिक दल को नागरिकों के एक वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है.

केजरीवाल की याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या उनके द्वारा दिए गए कथित भाषण की कोई वीडियो क्लिप या पूरी प्रतिलिपि के बिना धारा 125 के तहत मामला बनाया जा सकता है. मई 2014 में केजरीवाल ने अभियान के दौरान कथित तौर पर कहा था, 'जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मनाना होगा, देश के साथ गद्दारी होगी. जो भाजपा (भाजपा) को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा.'

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