नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की 15 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. आरोप लगाया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और दो अन्य ने अपने निजी फायदे के लिए केंद्र सरकार के कोष में 71.50 लाख रुपये का हेरफेर किया.
ईडी ने इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,'ईडी लखनऊ जोनल ऑफिस ने 15 अचल संपत्तियों को जब्त किया है. इसकी कीमत 29.51 लाख आंकी गई है. यह संपत्ति यूपी के फर्रुखाबाद में कृषि भूमि के रूप में है. इसके साथ ही चार बैंक खाते भी सील किए गए हैं जिसमें 16.41 लाख रुपये पाए गए जो डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से थे. इन सभी को धन शोधन अधिनियम 2002 के तहत जब्त किए गए हैं.
जांच से पता चला कि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त 71.5 लाख रुपये की अनुदान सहायता का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत शिविरों के आयोजन के लिए नहीं किया गया था. ईडी ने एक विज्ञप्ति में दावा किया, 'ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला, ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद अतहर और ट्रस्ट के परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद ने ट्रस्ट के हित और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का दुरूपयोग किया.
संघीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि उसने रोकथाम के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कृषि भूमि के रूप में स्थित 29.51 लाख रुपये मूल्य की 15 अचल संपत्तियों और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के 16.41 लाख रुपये मूल्य के 4 बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत कार्रवाई की गई है.