वाराणसी: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi case) को लेकर आज अलग-अलग सुनवाई होनी थी. लेकिन, जिला जज के न आने से आज सुनवाई नहीं हो पाई. ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना करने के जिला जज के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की अपील मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई है. इस मामले में सुनवाई होनी थी. इसके अलावा अलग-अलग कोर्ट से कुल 9 मुकदमों को एक स्थान पर समग्र करते हुए इन सभी नौ मामलों की सुनवाई भी आज होनी थी. यही नहीं इसके अतिरिक्त राखी सिंह की तरफ से दी गई ज्ञानवापी में बाकी बचे तहखानों की एएसआई जांच की अपील पर भी आज सुनवाई होनी थी. लेकिन, अब इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 फरवरी तय की गई है.
ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने के जिला जज के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था. इस प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चलने की वजह से मस्जिद पक्ष में आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है. वहीं, ज्ञानवापी में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग को आदि विशेश्वर बताते हुए इसकी पूजा-पाठ शुरू करने और धार्मिक कार्यों की इजाजत देने की मांग को लेकर शैलेंद्र योगीराज की तरफ से दाखिल याचिका पर सीनियर जज सिविल डिवीजन फास्ट्रेक कोड में भी सुनवाई नहीं हो सकी.
ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की याचिका और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में होनी थी. इसमें पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी. सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति भी दाखिल की जानी थी. इन सबके अलावा राखी सिंह की तरफ से व्यास जी के तहखाना और एक अन्य तहखाना की तर्ज पर बाकी बचे आठ तहखानों की जांच की मांग भी की गई है जिस पर भी कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी.
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