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प्रशिक्षण विमान पर DGCA के यू-टर्न ने छात्र पायलटों की बढ़ाई मुश्किल

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 19, 2024, 1:18 PM IST

DGCA द्वारा SW121 विमान के लिए दी गई मंजूरी वापस लेने के बाद GATI के कई पायलट छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में लटक गया है, अधिकारियों का कहना है कि DGCA अधिकारी के खिलाफ मुखबिरी के कारण छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

DGCA U Turn to training aircraft increases problems for student pilots
DGCA द्वारा SW121 विमान के लिए दी गई मंजूरी वापस लेने के बाद GATI के कई पायलट छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में लटक गया है, उन्हें मुश्किल का सामना कराना पड़ रहा है

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पिपिस्ट्रेल SW121 विमान के लिए अपनी मंजूरी वापस लेने के लगभग एक महीने बाद, ओडिशा के सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान (GATI) में 40 से अधिक छात्र प्रशिक्षु पायलटों का भविष्य अनिश्चितता में लटक गया है.

कैप्टन जाति ढिल्लों, जो जीएटीआई के सीईओ हैं, एक पूर्व नौसेना कमांडर और एविएटर हैं, ने ईटीवी भारत से बात करते बताया कि डीजीसीए (DGCA) ने अपनी मंजूरी क्यों वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी विमान निर्माता वितरकों को लगता है कि पिपिस्ट्रेल वायरस SW121 उनके बाजार में प्रवेश कर रहा है. बेहतर क्षमता और अधिग्रहण और संचालन की कम कीमत और प्रतिस्पर्धी फ्लाइंग स्कूल हमें अपने व्यवसाय के लिए खतरा देखता है, जो काफी अजीब है क्योंकि भारतीय पायलट प्रशिक्षण उद्योग वर्तमान में आवश्यकता का केवल 20-30 फीसदी ही पूरा करता है.

कैप्टन अनिल गिल, जिन्हें भ्रष्ट आचरण के आरोपों के कारण पिछले साल निलंबित कर दिया गया था, ढिल्लों उनके (गिल) के बारे में बात करते हुए कहते हैं, 'मैं इसे अक्टूबर 2023 में, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री को, अपनी शिकायत के माध्यम से उड़ान प्रशिक्षण के पिछले निदेशक की मनमानी और भ्रष्ट प्रथाओं के लिए व्हिसलब्लोअर होने की सजा के रूप में नहीं देख सकता'.

डीजीसीए से यह वापसी प्रशिक्षण विमान को हरी झंडी देने के लगभग 18 महीने बाद हुई है. अब, प्रभावित छात्र डीजीसीए की 26 फरवरी की अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में चले गए हैं. अधिसूचना में विमान के वर्गीकरण को संशोधित किया गया, जो वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए इसके उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करता है.

कैप्टन ढिल्लों ने यह भी कहा कि डीजीसीए ने पिपिस्ट्रेल विमान पर अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले पहले तीन छात्रों को वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस देने से भी इनकार कर दिया है, जिससे वे अनिश्चितता में पड़ गए हैं. एक उद्योग विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि इन तीन आवेदकों ने नवंबर 2023 में अपने कागजात वापस कर दिए.

दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्हें 30 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए था. लेकिन उनके आवेदन मार्च 2024 में खारिज कर दिए गए. इसलिए यह इससे कई सवाल उठते हैं कि अगर वे अपने प्रमाणपत्र रद्द करना चाहते थे, तो उन्हें पहले ही ऐसा करना चाहिए था. उन्होंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया.

यहां यह ध्यान रखना उचित है कि 26 फरवरी को, डीजीसीए ने GATI को सूचित किया कि उसके विशेषज्ञों की समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि पिपिस्ट्रेल SW121 विमान एक लाइट स्पोर्ट एयरप्लेन (LSA) था. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि डीजीसीए ने ऐसे किसी नियम का हवाला नहीं दिया है जिसके तहत उन्होंने इसे सामान्य श्रेणी से एलएसए के रूप में फिर से वर्गीकृत करने के लिए यह कार्रवाई की हो. उन्होंने विशेषज्ञों की एक समिति का हवाला दिया है, जबकि प्रमाणपत्र उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डीजीसीए में सक्षम विभाग द्वारा जारी किया गया था, जो विमान इंजीनियरिंग विभाग (एईडी) अनुभाग और उड़ान योग्यता निदेशालय (डीएडब्ल्यू) है.

प्रकाशित नियमों के अनुसार, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को केवल भारतीय विमान नियमों के नियम 49I के तहत 'उड़ानयोग्यता का विशेष प्रमाण पत्र' जारी किया जाता है, जबकि पिपिस्ट्रेल SW121 के पास नियम 49E के तहत जारी 'उड़ानयोग्यता का प्रमाण पत्र' होता है. यह उल्लेख करना उचित है कि यह विमान पूरे यूरोप में उड़ान प्रशिक्षण के लिए अप्रतिबंधित उपयोग किया जाता है.

उन्होंने कहा, 'विडंबना यह है कि यूरोप में पिपिस्ट्रेल SW121 उड़ाते समय एक पायलट को विदेश में CPL मिलता है और फिर DGCA इसे भारतीय CPL में बदल देता है, जबकि उसी विमान का उपयोग भारत में नहीं किया जा सकता है. यह छात्रों को सस्ती दरों पर CPL के लिए विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. प्रभावी रूप से भारतीय एफटीओ को नुकसान में डाल रहा है'.

डीजीसीए के नियमों के अनुसार, एलएसए का वजन 450 किलोग्राम से अधिक होता है, लेकिन यह 600 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए. इसकी गति 45 नॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए. लेकिन, SW121 विमान का वजन 600 किलोग्राम और अधिकतम गति 53 नॉट है.

इस पर एक विमानन विशेषज्ञ ने कहा कि SW121 विमान अपनी उपयोगिता के कारण गेम चेंजर होता. व्यापक उद्देश्य इस विमानन उद्योग में इलेक्ट्रिक SW121 को लाना और इस इलेक्ट्रिक संस्करण पर सीपीएल प्राप्त करना था. इससे उद्योग में लागत कम हो जाएगी और विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां बहुत अधिक गरीबी है. इस कदम से कार्बन पदचिह्न को कम करने के अलावा एक एयरलाइन पायलट बनने में लगने वाली राशि भी कम हो जाएगी.

बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के अधिकारी टिप्पणियों के लिए (इस प्रति लिखे जाने तक) उपलब्ध नहीं थे.

पढ़ें: DGCA ने फरवरी विमानन डेटा जारी किया, घरेलू यातायात सालाना आधार पर 4.8 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पिपिस्ट्रेल SW121 विमान के लिए अपनी मंजूरी वापस लेने के लगभग एक महीने बाद, ओडिशा के सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान (GATI) में 40 से अधिक छात्र प्रशिक्षु पायलटों का भविष्य अनिश्चितता में लटक गया है.

कैप्टन जाति ढिल्लों, जो जीएटीआई के सीईओ हैं, एक पूर्व नौसेना कमांडर और एविएटर हैं, ने ईटीवी भारत से बात करते बताया कि डीजीसीए (DGCA) ने अपनी मंजूरी क्यों वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी विमान निर्माता वितरकों को लगता है कि पिपिस्ट्रेल वायरस SW121 उनके बाजार में प्रवेश कर रहा है. बेहतर क्षमता और अधिग्रहण और संचालन की कम कीमत और प्रतिस्पर्धी फ्लाइंग स्कूल हमें अपने व्यवसाय के लिए खतरा देखता है, जो काफी अजीब है क्योंकि भारतीय पायलट प्रशिक्षण उद्योग वर्तमान में आवश्यकता का केवल 20-30 फीसदी ही पूरा करता है.

कैप्टन अनिल गिल, जिन्हें भ्रष्ट आचरण के आरोपों के कारण पिछले साल निलंबित कर दिया गया था, ढिल्लों उनके (गिल) के बारे में बात करते हुए कहते हैं, 'मैं इसे अक्टूबर 2023 में, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री को, अपनी शिकायत के माध्यम से उड़ान प्रशिक्षण के पिछले निदेशक की मनमानी और भ्रष्ट प्रथाओं के लिए व्हिसलब्लोअर होने की सजा के रूप में नहीं देख सकता'.

डीजीसीए से यह वापसी प्रशिक्षण विमान को हरी झंडी देने के लगभग 18 महीने बाद हुई है. अब, प्रभावित छात्र डीजीसीए की 26 फरवरी की अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में चले गए हैं. अधिसूचना में विमान के वर्गीकरण को संशोधित किया गया, जो वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए इसके उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करता है.

कैप्टन ढिल्लों ने यह भी कहा कि डीजीसीए ने पिपिस्ट्रेल विमान पर अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले पहले तीन छात्रों को वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस देने से भी इनकार कर दिया है, जिससे वे अनिश्चितता में पड़ गए हैं. एक उद्योग विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि इन तीन आवेदकों ने नवंबर 2023 में अपने कागजात वापस कर दिए.

दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्हें 30 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए था. लेकिन उनके आवेदन मार्च 2024 में खारिज कर दिए गए. इसलिए यह इससे कई सवाल उठते हैं कि अगर वे अपने प्रमाणपत्र रद्द करना चाहते थे, तो उन्हें पहले ही ऐसा करना चाहिए था. उन्होंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया.

यहां यह ध्यान रखना उचित है कि 26 फरवरी को, डीजीसीए ने GATI को सूचित किया कि उसके विशेषज्ञों की समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि पिपिस्ट्रेल SW121 विमान एक लाइट स्पोर्ट एयरप्लेन (LSA) था. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि डीजीसीए ने ऐसे किसी नियम का हवाला नहीं दिया है जिसके तहत उन्होंने इसे सामान्य श्रेणी से एलएसए के रूप में फिर से वर्गीकृत करने के लिए यह कार्रवाई की हो. उन्होंने विशेषज्ञों की एक समिति का हवाला दिया है, जबकि प्रमाणपत्र उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डीजीसीए में सक्षम विभाग द्वारा जारी किया गया था, जो विमान इंजीनियरिंग विभाग (एईडी) अनुभाग और उड़ान योग्यता निदेशालय (डीएडब्ल्यू) है.

प्रकाशित नियमों के अनुसार, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को केवल भारतीय विमान नियमों के नियम 49I के तहत 'उड़ानयोग्यता का विशेष प्रमाण पत्र' जारी किया जाता है, जबकि पिपिस्ट्रेल SW121 के पास नियम 49E के तहत जारी 'उड़ानयोग्यता का प्रमाण पत्र' होता है. यह उल्लेख करना उचित है कि यह विमान पूरे यूरोप में उड़ान प्रशिक्षण के लिए अप्रतिबंधित उपयोग किया जाता है.

उन्होंने कहा, 'विडंबना यह है कि यूरोप में पिपिस्ट्रेल SW121 उड़ाते समय एक पायलट को विदेश में CPL मिलता है और फिर DGCA इसे भारतीय CPL में बदल देता है, जबकि उसी विमान का उपयोग भारत में नहीं किया जा सकता है. यह छात्रों को सस्ती दरों पर CPL के लिए विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. प्रभावी रूप से भारतीय एफटीओ को नुकसान में डाल रहा है'.

डीजीसीए के नियमों के अनुसार, एलएसए का वजन 450 किलोग्राम से अधिक होता है, लेकिन यह 600 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए. इसकी गति 45 नॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए. लेकिन, SW121 विमान का वजन 600 किलोग्राम और अधिकतम गति 53 नॉट है.

इस पर एक विमानन विशेषज्ञ ने कहा कि SW121 विमान अपनी उपयोगिता के कारण गेम चेंजर होता. व्यापक उद्देश्य इस विमानन उद्योग में इलेक्ट्रिक SW121 को लाना और इस इलेक्ट्रिक संस्करण पर सीपीएल प्राप्त करना था. इससे उद्योग में लागत कम हो जाएगी और विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां बहुत अधिक गरीबी है. इस कदम से कार्बन पदचिह्न को कम करने के अलावा एक एयरलाइन पायलट बनने में लगने वाली राशि भी कम हो जाएगी.

बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के अधिकारी टिप्पणियों के लिए (इस प्रति लिखे जाने तक) उपलब्ध नहीं थे.

पढ़ें: DGCA ने फरवरी विमानन डेटा जारी किया, घरेलू यातायात सालाना आधार पर 4.8 फीसदी बढ़ा

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