नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी और ओखला से एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफा उर रहमान को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये आदेश दिया. कड़कड़डूमा कोर्ट ने शिफा उर रहमान को चुनाव प्रचार के लिए 3 फरवरी तक कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफा उर रहमान पेरोल के दौरान अपने घर पर रह सकते हैं. शिफा उर रहमान की ओर से पेश वकील ने दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले कस्टडी पेरोल के आदेश का हवाला देते हुए कस्टडी पेरोल की मांग की.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपने आदेश में ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. आज से ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं. इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने शिफा उर रहमान को नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. शिफा उर रहमान ने याचिका दायर कर ओखला विधानसभा सीट से एआईएमआईएम से नामांकन दाखिल किया था. ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान हैं.
बता दें कि शिफा उर रहमान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 124ए, 302, 307, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अलावा यूएपीए की धारा 13, 16, 17 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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