नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है. राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर उनके खिलाफ की गई 'अभद्र' टिप्पणी मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
दिल्ली पुलिस ने महुआ की तरफ से रेखा शर्मा पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ी जानकारी भी माइक्रो ब्लागिंग साइट 'एक्स' से मांगी है. दरअसल, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने शुक्रवार को शिकायत दर्ज करवाई थी. मोइत्रा के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने पर उनके (सांसद) खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की थी. अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
इस मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू की ओर से एक पोस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है. आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है. इसके बाद अब स्पेशल सेल ने भी इस धारा के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
क्या है पूरा मामलाः हाथरस भगदड़ हादसे के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी. उन्होंने लिखा था कि वह अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. महुआ ने यह टिप्पणी एनसीडब्ल्यू की रेखा शर्मा के उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के साइट पर पहुंचने के दिखाए गई वीडियो से जुड़ा था. हालांकि, महुआ मोइत्रा ने इस टिप्पणी पर हुए हंगामे के बाद अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया साइट से हटा भी दिया था. वास्तविक पोस्ट में दिखाया गया कि एक व्यक्ति एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पीछे छाता पकड़ कर चल रहा है.
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