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जेल से बाहर आए केजरीवाल, बोले- सच्चा और ईमानदार था इसलिए भगवान ने साथ दिया - Kejriwal released from Tihar Jail

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 13, 2024, 4:15 PM IST

Updated : Sep 13, 2024, 7:54 PM IST

Arvind Kejriwal bail news: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के CBI केस में उनको शुक्रवार सुबह जमानत दे दी. इससे पहले इसी घोटाले के ED केस में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है. केजरीवाल के बाहर आने से AAP कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.

थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे AAP संयोजक
बारिश में भींगते हुए AAP कार्यकर्ताओं में भरा जोश. (Etv Bharat)
बारिश में भींग कर AAP कार्यकर्ताओं में भरा जोश. (ETV Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम 6.25 बजे बाहर आ गए. बारिश के बीच उन्होंने तिहाड़ गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. वहीं, केजरीवाल ने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चंदगीराम अखाड़े से अपने आवास तक रोड शो किया. उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की. आप बारिश का सामना करते हुए यहां आए हैं. उन्होंने मेरा मनोबल तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला, लेकिन मेरा मनोबल पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा है. जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती. देश को कमजोर करने वाली राष्ट्रविरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे.

केजरीवाल ने कहा, "उन्होंने (BJP वालों) मुझे जेल में डाल दिया, उन्हें लगा कि केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने से उनका मनोबल टूट जाएगा. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं, मेरा मनोबल 100 गुना बढ़ गया है. मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है." दरअसल, सुबह सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. इसके बाद से AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है. पार्टी ने इसे सत्य की शक्ति का जीत बताया है.

"मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है. मेरे जीवन का हर पल, खून की हर बूंद देश के लिए समर्पित है. मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन भगवान ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, क्योंकि मैं सच्चा और ईमानदार था." -अरविंद केजरीवाल, CM, दिल्ली

बारिश में भी जेल गेट पर डटे रहे कार्यकर्ताः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के बेल बांड को मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद से कार्यकर्ता जेल गेट पर जमा होने लगे. बारिश के बीच वह जमे रहे और अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी करते रहे. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज आदि प्रमुख नेता जेल गेट पर केजरीवाल के स्वागत के लिए खड़े रहे.

ED की शर्तें रहेंगी लागूः जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल केस की मेरिट पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे. वे ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेंगे. ईडी केस में जमानत की जो शर्तें लगाई गई थी, वो सीबीआई के केस में भी लागू होगा.

AAP ऑफिस में जश्न का माहौलः केजरीवाल की जमानत की सूचना के बाद AAP कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. पार्टी ऑफिस में नेता एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए. शाम में दिल्ली स्थित ऑफिस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे. वहां दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य AAP नेता भी मौजूद हैं.

AAP ने बताया सत्य की शक्ति की जीतः केजरीवाल की रिहाई को AAP ने सत्य की शक्ति की जीत बताया. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि "AAP परिवार को बधाई. मजबूत बने रहने के लिए बधाई. हमारे अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की भी कामना करती हूं." वहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा, "झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है. एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुक़ाबले मजबूत कर दिया था."

CBI गिरफ्तारी को कोर्ट ने बताया सहीः वहीं, CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सीबीआई ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. जमानत नियम है और जेल अपवाद. कोर्ट को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल के पहले की प्रक्रिया किसी के लिए सजा न बने. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी और उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जांच ठीक से नहीं हो रही है. छवि काफी महत्वपूर्ण है. सीबीआई के मामले में काफी देर से गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है.

26 जून को CBI ने किया था गिरफ्तारः सीबीआई ने 26 जून 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उसके पहले ईडी ने 21 मार्च 2024 की देर शाम को उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी. ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे. क्योंकि CBI केस में उनको जमानत नहीं मिली थी.

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बारिश में भींग कर AAP कार्यकर्ताओं में भरा जोश. (ETV Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम 6.25 बजे बाहर आ गए. बारिश के बीच उन्होंने तिहाड़ गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. वहीं, केजरीवाल ने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चंदगीराम अखाड़े से अपने आवास तक रोड शो किया. उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की. आप बारिश का सामना करते हुए यहां आए हैं. उन्होंने मेरा मनोबल तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला, लेकिन मेरा मनोबल पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा है. जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती. देश को कमजोर करने वाली राष्ट्रविरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे.

केजरीवाल ने कहा, "उन्होंने (BJP वालों) मुझे जेल में डाल दिया, उन्हें लगा कि केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने से उनका मनोबल टूट जाएगा. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं, मेरा मनोबल 100 गुना बढ़ गया है. मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है." दरअसल, सुबह सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. इसके बाद से AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है. पार्टी ने इसे सत्य की शक्ति का जीत बताया है.

"मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है. मेरे जीवन का हर पल, खून की हर बूंद देश के लिए समर्पित है. मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन भगवान ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, क्योंकि मैं सच्चा और ईमानदार था." -अरविंद केजरीवाल, CM, दिल्ली

बारिश में भी जेल गेट पर डटे रहे कार्यकर्ताः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के बेल बांड को मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद से कार्यकर्ता जेल गेट पर जमा होने लगे. बारिश के बीच वह जमे रहे और अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी करते रहे. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज आदि प्रमुख नेता जेल गेट पर केजरीवाल के स्वागत के लिए खड़े रहे.

ED की शर्तें रहेंगी लागूः जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल केस की मेरिट पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे. वे ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेंगे. ईडी केस में जमानत की जो शर्तें लगाई गई थी, वो सीबीआई के केस में भी लागू होगा.

AAP ऑफिस में जश्न का माहौलः केजरीवाल की जमानत की सूचना के बाद AAP कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. पार्टी ऑफिस में नेता एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए. शाम में दिल्ली स्थित ऑफिस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे. वहां दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य AAP नेता भी मौजूद हैं.

AAP ने बताया सत्य की शक्ति की जीतः केजरीवाल की रिहाई को AAP ने सत्य की शक्ति की जीत बताया. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि "AAP परिवार को बधाई. मजबूत बने रहने के लिए बधाई. हमारे अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की भी कामना करती हूं." वहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा, "झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है. एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुक़ाबले मजबूत कर दिया था."

CBI गिरफ्तारी को कोर्ट ने बताया सहीः वहीं, CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सीबीआई ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. जमानत नियम है और जेल अपवाद. कोर्ट को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल के पहले की प्रक्रिया किसी के लिए सजा न बने. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी और उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जांच ठीक से नहीं हो रही है. छवि काफी महत्वपूर्ण है. सीबीआई के मामले में काफी देर से गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है.

26 जून को CBI ने किया था गिरफ्तारः सीबीआई ने 26 जून 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उसके पहले ईडी ने 21 मार्च 2024 की देर शाम को उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी. ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे. क्योंकि CBI केस में उनको जमानत नहीं मिली थी.

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Last Updated : Sep 13, 2024, 7:54 PM IST
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