नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने 14 मई को प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था.
बुधवार को सुनवाई के दौरान जैकी श्रॉफ की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि वे उनके नाम, तस्वीरों और आवाज का दुरुपयोग करने पर रोक चाहते हैं. उनके व्यक्तित्व की पहलुओं का दुरुपयोग कर पैसा कमाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उनकी अनुमति के बिना व्यवसायीकरण किया जा रहा है. उनके हास्य कंटेंट का उपयोग हंसने के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि उत्पादों की बिक्री के लिए किया जा रहा है.
याचिका में कहा गया है कि जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा, भिड़ू आदि उनके उपनाम और तस्वीरों, आवाज के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि जैकी श्रॉफ की सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और उनके लिए उपयोग होने वाले नामों का उपयोग करने से रोका जाए.
ये भी पढ़ें : दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, जानिए क्या है एक्टर से जुड़ा पूरा मामला
जैकी श्रॉफ ने गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी टेनर और जीआईएफ बनाने वाली कंपनी जिफी को उनके नाम, फोटो, आवाज और उनके लिए उपयोग होने वाले नामों का अनाधिकृत उपयोग करने से रोकने की मांग की है. याचिका में प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐसे दुरुपयोग को रोकने की मांग की गई है.
ये भी पढ़ें : आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दफ्तर आवंटित करने की मांग पर केंद्र अपना रुख स्पष्ट करे- दिल्ली हाई कोर्ट