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झारखंड मुक्ति मोर्चा की संपत्ति की जांच के आदेश के खिलाफ याचिका पर लोकपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस - DELHI HIGH COURT JMM LOKPAL

DELHI HIGH COURT JMM: झारखंड मुक्ति मोर्चा की संपत्ति की जांच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2024, 9:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की संपत्ति की जांच करने के लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकपाल को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में लोकपाल को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. आज सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने लोकपाल को शिकायत की उसके बाद से उनकी भूमिका खत्म हो गई. जिसके बाद कोर्ट ने लोकपाल को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए लोकपाल को नोटिस जारी किया.

ये भी पढ़ें: लोकपाल के नोटिस पर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली शिबू सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित

हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए लोकपाल को अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 मार्च के लोकपाल के आदेश को चुनौती दी है. लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह उन दो संपत्तियों की जांच करे कि संपत्तियां शिबू सोरेन की हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा की.

सुनवाई के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दो संपत्तियां झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं न कि शिबू सोरेन की. उन्होंने कहा कि लोकपाल का आदेश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि लोकपाल की जांच किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है न कि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संबंधित संपत्तियां राजनीतिक दल की हैं. ऐसे में लोकपाल का आदेश कानून का उल्लंघन है.

बता दें कि 5 अगस्त 2020 को निशिकांत दुबे ने लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन, उनकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट के आदेश पर लोकपाल के किसी भी कार्रवाई पर सितंबर 2022 तक की रोक थी. 20 फरवरी को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

ये भी पढ़ें: आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की संपत्ति की जांच करने के लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकपाल को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में लोकपाल को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. आज सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने लोकपाल को शिकायत की उसके बाद से उनकी भूमिका खत्म हो गई. जिसके बाद कोर्ट ने लोकपाल को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए लोकपाल को नोटिस जारी किया.

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हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए लोकपाल को अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 मार्च के लोकपाल के आदेश को चुनौती दी है. लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह उन दो संपत्तियों की जांच करे कि संपत्तियां शिबू सोरेन की हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा की.

सुनवाई के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दो संपत्तियां झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं न कि शिबू सोरेन की. उन्होंने कहा कि लोकपाल का आदेश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि लोकपाल की जांच किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है न कि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संबंधित संपत्तियां राजनीतिक दल की हैं. ऐसे में लोकपाल का आदेश कानून का उल्लंघन है.

बता दें कि 5 अगस्त 2020 को निशिकांत दुबे ने लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन, उनकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट के आदेश पर लोकपाल के किसी भी कार्रवाई पर सितंबर 2022 तक की रोक थी. 20 फरवरी को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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