नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने पेपर लीक और प्रश्न पत्र में गड़बड़ियों की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ कई हाईकोर्ट में भी लंबित हैं. हम सुप्रीम कोर्ट मे सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए ट्रांसफर याचिका दाखिल करेंगे.
मेहता ने कहा कि इस मामले मे तीन मुख्य मुद्दे हैं. पहला ग्रेस मार्क, दूसरा एक सवाल का गलत होना और तीसरा पेपर लीक का. तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट को काउंसलिंग पर रोक लगाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे को कल सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है. सुनवाई के दौरान मेहता ने ऐसा कोई आश्वासन देने से इनकार किया कि इस समय काउंसलिंग शुरू नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर इस तरह का आदेश देने से मना कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपना आदेश लिखवाते हुए कहा कि एनटीए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर विभिन्न याचिकाओ को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करेगा.
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बता दें कि 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है. ऐसे में एनटीए को जवाब देना होगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है. याचिका में 5 मई को आयोजित की गई नीट की परीक्षा के आधार पर 4 जून को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है.
एक दूसरी याचिका छात्रा शिवांगी मिश्रा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और नीट की परीक्षा नए सिरे से आयोजित कराए जाने की मांग की है. बता दें कि नीट की परीक्षा पर पेपर लीक और धांधली का आरोप लगाते हुए इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है. जबकि नीट का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए ने पेपर लीक या परीक्षा में धांधली के आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है.
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