नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म में गानों के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेता रक्षित शेट्टी पर 20 लाख का अंतरिम जुर्माना लगाया है. जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने जुर्माने की ये रकम चार हफ्ते में हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया है.
दरअसल एमआरटी स्टूडियो की ओर से नवीन कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि रक्षित शेट्टी और परमवाह स्टूडियो ने उनकी कन्नड़ फिल्म बैचलर पार्टी में दो गानों का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के किया है. इन दोनों गानों पर एमआरटी स्टूडियो का कॉपीराइट है. दोनों गाने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. याचिका में दोनों गानों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि एमआरटी स्टूडियो इन दोनों गानों पर कॉपीराइट का अधिकार रखता है. इन गानों का किसी के द्वारा इस्तेमाल बिना उसकी अनुमति के नहीं किया जा सकता है. याचिका में रक्षित शेट्टी और परमवाह स्टूडियो पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना अनुमति दोनों गानों का इस्तेमाल किया है. ऐसा कर उन्होंने कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है.
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याचिका में कहा गया है कि रक्षित शेट्टी और परमवाह स्टूडियो ने एमआरटी स्टूडियो से गानों का इस्तेमाल फिल्म में करने की अनुमति मांगी थी. इसके बदले में याचिकाकर्ता ने लाईसेंस फीस मांगी जिसका रक्षित शेट्टी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. बाद में मार्च के पहले हफ्ते में फिल्म रिलीज की गई. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
इस फिल्म को देखने के बाद एमआरटी स्टूडियो ने रक्षित शेट्टी के कर्मचारी से 7 मार्च को व्हाट्स ऐप के जरिये संपर्क किया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला. एमआरटी स्टूडियो ने हाईकोर्ट को बताया कि एक ही इंडस्ट्री के होने के नाते उसने इस मामले को बातचीत के जरिये सुलझाने की कोशिश की लेकिन रक्षित शेट्टी की ओर से कोई जवाब नहीं आया. उसके बाद एमआरटी स्टूडियो ने बेंगलुरु के यशवंतपुरम थाने में कॉपीराइट कानून की धारा 63 के तहत एफआईआर दर्ज कराया.
एमआरटी स्टूडियो ने कहा कि रक्षित शेट्टी और परमवाह स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 जुलाई को एक वीडियो डालकर कहा कि गाने की छोटी सी क्लिपिंग चलाने के लिए याचिकाकर्ता उनका शोषण कर रहा है. ऐसा करना भी याचिकाकर्ता के कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन है.
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