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कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, आयकर विभाग के 105 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Delhi HC dismisses Congress plea: कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पार्टी से 105 करोड़ रुपये की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस आदेश के लिए खुद जिम्मेदार है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 13, 2024, 3:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है. कांग्रेस पार्टी इस आदेश के लिए खुद जिम्मेदार है. कोर्ट ने 12 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट ने कहा, डिमांड 2021 की है और आपने उसे सही करना ठीक नहीं समझा. लगता है कि कांग्रेस के दफ्तर में कोई सोया हुआ था. कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा था कि, "इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया है. ये चुनाव का समय है और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे. ऐसे में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी."

बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 कांग्रेस पार्टी पर टैक्स का आकलन करते हुए 105 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उन्हें 2018-19 के दौरान कोई आय नहीं हुई थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को कई लोगों से चंदे के रूप में 14 लाख 49 हजार रुपए मिले थे और इसका रिटर्न काफी देर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाईल किया गया. ऐसा करना इनकम टैक्स कानून की धारा 13ए का उल्लंघन है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है. कांग्रेस पार्टी इस आदेश के लिए खुद जिम्मेदार है. कोर्ट ने 12 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट ने कहा, डिमांड 2021 की है और आपने उसे सही करना ठीक नहीं समझा. लगता है कि कांग्रेस के दफ्तर में कोई सोया हुआ था. कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा था कि, "इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया है. ये चुनाव का समय है और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे. ऐसे में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी."

बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 कांग्रेस पार्टी पर टैक्स का आकलन करते हुए 105 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उन्हें 2018-19 के दौरान कोई आय नहीं हुई थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को कई लोगों से चंदे के रूप में 14 लाख 49 हजार रुपए मिले थे और इसका रिटर्न काफी देर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाईल किया गया. ऐसा करना इनकम टैक्स कानून की धारा 13ए का उल्लंघन है.

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