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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: जांच अधिकारी बदलने की मांग वाली याचिका पर CBI को नोटिस - Delhi coaching institute case

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 3 hours ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने RAU’S IAS स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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नई दिल्ली: राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल के तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले में CBI के जांच अधिकारी को बदलने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटस जारी किया. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI को नोटस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की गई, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका कानून से परे जाकर दाखिल की गई है. कोर्ट इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता है. गौरतलब है कि मृतक छात्र के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि CBI ने मामले की जांच में अभी तक किसी भी MCD के अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है, न ही उनसे पूछताछ की है.

निर्देश के अनुसार मामले की जांच नहीं कर रहा आईओः मृतक यूपीएससी अभ्यर्थी के पिता के वकील अभिजीत आनंद का कहना है, "आईओ का बदलाव करने और ऐसे अधिकारी से जांच कराने की मांग की गई है, जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का न हो." मैंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उनके पास आईओ को बदलने की कोई शक्ति नहीं है. मैंने उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है और आज यह है सीबीआई को नोटिस जारी किया." साथ ही मैंने जांच पूरी होने पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर की है. क्योंकि केस आईओ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्देश के अनुसार मामले की जांच नहीं कर रहा है.

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के चार आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल के तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले में CBI के जांच अधिकारी को बदलने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटस जारी किया. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI को नोटस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की गई, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका कानून से परे जाकर दाखिल की गई है. कोर्ट इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता है. गौरतलब है कि मृतक छात्र के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि CBI ने मामले की जांच में अभी तक किसी भी MCD के अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है, न ही उनसे पूछताछ की है.

निर्देश के अनुसार मामले की जांच नहीं कर रहा आईओः मृतक यूपीएससी अभ्यर्थी के पिता के वकील अभिजीत आनंद का कहना है, "आईओ का बदलाव करने और ऐसे अधिकारी से जांच कराने की मांग की गई है, जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का न हो." मैंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उनके पास आईओ को बदलने की कोई शक्ति नहीं है. मैंने उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है और आज यह है सीबीआई को नोटिस जारी किया." साथ ही मैंने जांच पूरी होने पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर की है. क्योंकि केस आईओ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्देश के अनुसार मामले की जांच नहीं कर रहा है.

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