नई दिल्ली: राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल के तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले में CBI के जांच अधिकारी को बदलने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटस जारी किया. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI को नोटस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की गई, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका कानून से परे जाकर दाखिल की गई है. कोर्ट इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता है. गौरतलब है कि मृतक छात्र के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि CBI ने मामले की जांच में अभी तक किसी भी MCD के अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है, न ही उनसे पूछताछ की है.
#WATCH | On Delhi HC issues notice to CBI over UPSC aspirants' death case, Counsel for deceased UPSC aspirant's father, Abhijit Anand says, " with regard to the change of case io and the investigation to be conducted by an officer, not below the rank of inspector general, i have… pic.twitter.com/mNf6Cfdwsn
— ANI (@ANI) September 24, 2024
निर्देश के अनुसार मामले की जांच नहीं कर रहा आईओः मृतक यूपीएससी अभ्यर्थी के पिता के वकील अभिजीत आनंद का कहना है, "आईओ का बदलाव करने और ऐसे अधिकारी से जांच कराने की मांग की गई है, जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का न हो." मैंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उनके पास आईओ को बदलने की कोई शक्ति नहीं है. मैंने उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है और आज यह है सीबीआई को नोटिस जारी किया." साथ ही मैंने जांच पूरी होने पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर की है. क्योंकि केस आईओ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्देश के अनुसार मामले की जांच नहीं कर रहा है.
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