ETV Bharat / bharat

दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला कल - K Kavitha bail plea

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 30, 2024, 6:10 PM IST

Delhi liquor scam: दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर कल फैसला आएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बीआरएस नेता के कविता
बीआरएस नेता के कविता (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट शराब घोटाला मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की ED और सीबीआई केस में दायर जमानत याचिका पर कल यानि 1 जुलाई को फैसला सुनाएगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 28 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है.

जांच एजेंसी ने कहा था कि ये दलील सही नहीं है कि महिला होने की वजह से जमानत दी जाए. वह एक प्रभावशाली महिला हैं. काफी गंभीर अपराध किया है. वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं. ईडी ने कहा था कि के कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली. हाईकोर्ट ने ईडी के मामले में 10 मई को और सीबीआई के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था.

के कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर किया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ED ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. उसके बाद CBI ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. CBI के मुताबिक, शराब घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. वहीं, ED के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं.

यह भी पढ़ेंः शराब घोटाला मामला: CBI ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, के. कविता को बनाया आरोपी

यह भी पढ़ेंः दिल्ली शराब घोटाला में ED की 7वीं चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं, के कविता को बनाया आरोपी, जानें क्या है आरोप

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट शराब घोटाला मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की ED और सीबीआई केस में दायर जमानत याचिका पर कल यानि 1 जुलाई को फैसला सुनाएगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 28 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है.

जांच एजेंसी ने कहा था कि ये दलील सही नहीं है कि महिला होने की वजह से जमानत दी जाए. वह एक प्रभावशाली महिला हैं. काफी गंभीर अपराध किया है. वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं. ईडी ने कहा था कि के कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली. हाईकोर्ट ने ईडी के मामले में 10 मई को और सीबीआई के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था.

के कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर किया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ED ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. उसके बाद CBI ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. CBI के मुताबिक, शराब घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. वहीं, ED के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं.

यह भी पढ़ेंः शराब घोटाला मामला: CBI ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, के. कविता को बनाया आरोपी

यह भी पढ़ेंः दिल्ली शराब घोटाला में ED की 7वीं चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं, के कविता को बनाया आरोपी, जानें क्या है आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.