हल्द्वानी: रंगदारी से मना करने पर छात्र नेता ने छात्रसंघ अध्यक्ष और साथियों के साथ मिलकर शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. पुनीत कुमार के साथ मारपीट की है. आरोपियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया, जब डॉ. पुनीत रेडिएंट हॉस्पिटल की ओपीडी में मरीज देख रहे थे. डॉक्टर का आरोप है कि आरोपी उन्हें पीटते हुए खींचकर सड़क तक लाए और फिर उनके साथ मारपीट की. साथ ही जान से मारने और अपहरण करने की भी कोशिश की गई. बहरहाल मुखानी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
हल्द्वानी में डॉक्टर के साथ मारपीट: लोहरियासाल मल्ला निवासी डॉ. पुनीत कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है. जिसमें बताया गया कि बीती 5 जुलाई की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे वह मुखानी रोड स्थित अस्पताल में मरीजों को देख रहे थे, तभी छात्र नेता अपने साथियों के साथ कैबिन में घुसा और गालियां देने लगा. पुनीत कुछ समझ पाते इससे पहले ही छात्र नेता और उसके साथियों ने गिरेबान पकड़ कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया. इस बीच उक्त लोगों ने टेबल की दराज में रखे 40 हजार रुपये निकाल लिए और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. डॉक्टर पुनीत किसी तरह बचकर मदद की गुहार लगाते हुए हॉस्पिटल से बाहर भागे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें सड़क पर पकड़कर पीटना शुरू कर दिया.
चुनाव लड़ने के पैसे नहीं दिए तो रजी साजिश: डॉ.पुनीत कुमार का कहना है कि विशाल सैनी ने छात्रसंघ चुनाव के दौरान उनसे चुनाव लड़ने के लिए रुपये मांगे थे, लेकिन उन्होंने रुपये देने से इंकार कर दिया था. उसी दिन विशाल ने धमकी दी कि थी कि वह उन्हें छोड़ेगा नहीं. घटना के दिन जब विशाल अस्पताल पहुंचा, तो उसने कहा कि 'सुंदर नाम का मरीज जो अस्पताल में एडमिट है, वह मेरे कहने पर ही तेरे अस्पताल में एडमिट कराया गया था. अब मैं उसे डिस्चार्ज कराकर ले जा रहा हूं. उसके इलाज के जो रुपये दिए हैं, उससे संतुष्टी कर. अब कोई रुपया नहीं मिलेगा, वैसी भी हम रुपये देने वालों में नहीं, बल्कि लेने वालों में से हैं, बस मान ले कि बाकी के बचे रुपये वही हैं, जो मैंने तुझसे पहले छात्र संघ चुनाव के दौरान मांगे थे'.
घटना से डॉक्टर की प्रतिष्ठा हुई खराब: डॉ. पुनीत ने बताया कि आरोपी ऊंचे रसूख और राजनीतिक पहुंच वाले हैं. जिससे उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है. ऐसे में पुनीत ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो वायरल होने से वह मानसिक तौर पर परेशान हुए हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई है. वहीं, मुखानी थानाध्यक्ष पंकज जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की नई धाराओं 333, 309(4), 115(2), 352, 351(2), 351(3) व 191(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें