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हरदोई में 3 वर्ष की बच्ची से रेप में दोषी को फांसी की सजा, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया था गिरफ्तार - Death penalty for rape convict

हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में 4 साल पहले 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. दरिंदगी को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया था.

3 वर्ष की बच्ची से रेप में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा,
3 वर्ष की बच्ची से रेप में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 5, 2024, 9:46 PM IST

3 वर्ष की बच्ची से रेप में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, (Video Credit; ETV Bharat)

हरदोई : जिले के सांडी थाना क्षेत्र में 4 साल पहले 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. दरिंदगी को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया था. जिसमें उसे पैर में गोली भी लगी थी. अभियोजन व साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को एडीजी की कोर्ट ने दोषी को फांसी की सज़ा सुना दी. तीन जजों की बेंच में 4 वर्षो तक यह मामला चला था.

मामला साण्डी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 28 जुलाई 2020 को ईश्वर पाल उर्फ ईशु ने 3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया. वह बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने लेकर गया था. दरिंदगी को अंजाम देने के बाद बच्ची को लेकर लौटा और उसके घर में खाट पर लिटा दिया. बच्ची की मां ने उसकी हालत देखी तो अपने पति को जानकारी दी. जिसके बाद बच्ची का इलाज हरदोई से लेकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आज तक चल रहा है. आज भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. इधर, हैवानियत को अंजाम देने के बाद ईश्वर पाल मौके से फरार हो गया.

शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर ईश्वर पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. बाद में पुलिस मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर पॉक्सो व रासुका की कार्यवाही भी की गई. 4 वर्षों के बाद एडीजे 14 कोर्ट में इस मामले को लेकर अंतिम फैसला सुनाया गया. जिसमें इस जघन्य अपराध को किसी अन्य सज़ा से न जोड़ते हुए सीधे फांसी की सजा सुनाई गई.

यह भी पढ़ें : हरदोई में निर्भया जैसा कांड; 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, पहचान लिया तो आंखें फोड़ दी, पीट-पीटकर हत्या - STUDENT GANG RAPE HARDOI

3 वर्ष की बच्ची से रेप में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, (Video Credit; ETV Bharat)

हरदोई : जिले के सांडी थाना क्षेत्र में 4 साल पहले 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. दरिंदगी को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया था. जिसमें उसे पैर में गोली भी लगी थी. अभियोजन व साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को एडीजी की कोर्ट ने दोषी को फांसी की सज़ा सुना दी. तीन जजों की बेंच में 4 वर्षो तक यह मामला चला था.

मामला साण्डी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 28 जुलाई 2020 को ईश्वर पाल उर्फ ईशु ने 3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया. वह बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने लेकर गया था. दरिंदगी को अंजाम देने के बाद बच्ची को लेकर लौटा और उसके घर में खाट पर लिटा दिया. बच्ची की मां ने उसकी हालत देखी तो अपने पति को जानकारी दी. जिसके बाद बच्ची का इलाज हरदोई से लेकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आज तक चल रहा है. आज भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. इधर, हैवानियत को अंजाम देने के बाद ईश्वर पाल मौके से फरार हो गया.

शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर ईश्वर पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. बाद में पुलिस मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर पॉक्सो व रासुका की कार्यवाही भी की गई. 4 वर्षों के बाद एडीजे 14 कोर्ट में इस मामले को लेकर अंतिम फैसला सुनाया गया. जिसमें इस जघन्य अपराध को किसी अन्य सज़ा से न जोड़ते हुए सीधे फांसी की सजा सुनाई गई.

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