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कोर्ट ने जेडीएस के खिलाफ सीएम इब्राहिम की खारिज की याचिका - court dismissed plea of Ibrahim

Court dismisses C M Ibrahim plea against JD(S): सीएम इब्राहिम द्वारा दायर याचिका को सेशन कोर्ट ने खारि़ज कर दिया हैं. उन्होंने यह याचिका जेडीएस पार्टी से निष्कासित होने के बाद की थी.

C.M. Ibrahim
सीएम इब्राहिम
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 23, 2024, 1:24 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने सीएम इब्राहिम द्वारा जेडीएस को पार्टी से निलंबित करने और निष्कासित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने इब्राहिम को जेडीएस पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

जिसके कारण जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इब्राहिम ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. नियमों के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए एचडी कुमारस्वामी को पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.इससे पहले जनवरी 2024 में शहर की एक सिविल अदालत ने पार्टी द्वारा दायर एक मुकदमे में इब्राहिम को जेडीएस नाम, लोगो, प्रतीक, लेटरहेड इत्यादि का उपयोग करने से रोक दिया गया था.

जानकारी के मुताबिक जेडीएस ने दावा किया था कि इब्राहिम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 दिसंबर, 2023 को इब्राहिम को निष्कासित कर दिया गया था. मालुम हो इब्राहिम ने 16 अक्टूबर, 2023 को समानांतर बैठकें कीं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ जद (एस) के गठबंधन का विरोध किया था.

बता दें जद (एस) से निष्कासित कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष सी एम इब्राहिम 11 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके जद (एस) सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे. 75 वर्षीय नेता ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई थी. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इसमें देशभर से पार्टी सदस्य और नेता हिस्सा लेंगे.

यह भी पढे़ : CM Ibrahim Expelled : जद(एस) के प्रदेश ईकाई अध्यक्ष के खिलाफ देवेगौड़ा ने लिया एक्शन, सीएम इब्राहिम निष्कासित

JDS Alliance With BJP: पार्टी प्रदेश अध्यक्ष इब्राहिम बोले- असली जेडीएस हम, एनडीए का समर्थन नहीं करेंगे

बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने सीएम इब्राहिम द्वारा जेडीएस को पार्टी से निलंबित करने और निष्कासित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें, पार्टी विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने इब्राहिम को जेडीएस पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

जिसके कारण जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इब्राहिम ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. नियमों के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए एचडी कुमारस्वामी को पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.इससे पहले जनवरी 2024 में शहर की एक सिविल अदालत ने पार्टी द्वारा दायर एक मुकदमे में इब्राहिम को जेडीएस नाम, लोगो, प्रतीक, लेटरहेड इत्यादि का उपयोग करने से रोक दिया गया था.

जानकारी के मुताबिक जेडीएस ने दावा किया था कि इब्राहिम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 9 दिसंबर, 2023 को इब्राहिम को निष्कासित कर दिया गया था. मालुम हो इब्राहिम ने 16 अक्टूबर, 2023 को समानांतर बैठकें कीं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ जद (एस) के गठबंधन का विरोध किया था.

बता दें जद (एस) से निष्कासित कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष सी एम इब्राहिम 11 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके जद (एस) सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे. 75 वर्षीय नेता ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई थी. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इसमें देशभर से पार्टी सदस्य और नेता हिस्सा लेंगे.

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