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अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इलेक्ट्रिक केतली उपलब्ध कराने का आदेश - Arvind Kejriwal in Tihar Jail

राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दी है. केजरीवाल का कहना था कि वो डायबिटीज से पीड़ित है और उन्हें बार-बार चाय पीनी होती है.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 3, 2024, 8:38 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक इलेक्ट्रिक केतली, मेज और कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक केतली को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनके वकील और घरवालों की होगी.

दरअसल, कोर्ट में केजरीवाल का कहना था कि वो डायबिटीज से पीड़ित हैं. उन्हें बार बार चाय पीनी होती है, जबकि जेल प्रशासन उन्हें सिर्फ जेल के नियमों के हिसाब से ही उन्हें चाय उपलब्ध करा सकती है. ऐसे में उन्हें इसकी इजाजत दी जाए. साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को सीएम केजरीवाल के वकील को जेल मैनुअल उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.

बता दें, 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल को घर का भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी.

बता दें, 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक इलेक्ट्रिक केतली, मेज और कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक केतली को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनके वकील और घरवालों की होगी.

दरअसल, कोर्ट में केजरीवाल का कहना था कि वो डायबिटीज से पीड़ित हैं. उन्हें बार बार चाय पीनी होती है, जबकि जेल प्रशासन उन्हें सिर्फ जेल के नियमों के हिसाब से ही उन्हें चाय उपलब्ध करा सकती है. ऐसे में उन्हें इसकी इजाजत दी जाए. साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को सीएम केजरीवाल के वकील को जेल मैनुअल उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.

बता दें, 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल को घर का भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी.

बता दें, 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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