हल्द्वानी (उत्तराखंड): 8 फरवरी को बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध रूप से मदरसा और धार्मिक स्थल को हटाए को लेकर हिंसा हो गई थी. मामले में अब्दुल मलिक समेत 107 लोग जेल में बंद हैं. जिसमें एक आरोपी को न्यायालय ने जमानत दी है. कोर्ट ने गंभीर बीमारी को देखते हुए आरोपी को इलाज के लिए जमानत दी है. जमानत के बाद आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया है.
बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिक का बगीचा निवासी 28 वर्षीय निवासी तस्लीम कुरैशी पुत्र साबिर हुसैन पर 8 फरवरी को हुई हल्द्वानी हिंसा में बनभूलपुरा थाना जलाने, लूटपाट करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है. तस्लीम की जमानत पर जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि तीन अधिवक्ता इस मामले को देख रहे थे, मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम हल्द्वानी की कोर्ट में चल रही थी. लगातार बढ़ती बीमारी और उपचार का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. न्यायालय के आदेश पर आरोपी जेल से रिहा हुआ है.
बताया जा रहा है कि आरोपी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और उसका इलाज होना बहुत जरूरी है. जिसको देखते हुए न्यायालय ने जमानत दी है. 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था. हिंसा में पथराव में भारी संख्या में पुलिस और मीडियाकर्मी घायल हुए थे. यहां तक की उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को भी आग के हवाले कर दिया था. पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 107 लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था और सभी आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं. गंभीर बीमारी को देखते हुए न्यायालय ने एक आरोपी को जमानत दी है.
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