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सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई - KEJRIWAL JUDICIAL CUSTODY EXTENDED - KEJRIWAL JUDICIAL CUSTODY EXTENDED

Kejriwal Judicial Custody Extended: सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई है. ईडी ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के सामने पेश किया था.

KEJRIWAL JUDICIAL CUSTODY EXTENDED
KEJRIWAL JUDICIAL CUSTODY EXTENDED
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 15, 2024, 2:16 PM IST

Updated : Apr 15, 2024, 3:07 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया है. सोमवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं, 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेजा था.

28 मार्च को पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी. उन्होंने कोर्ट में खुद अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ. ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है. साथ ही यह स्मोक क्रिएट करना भी मकसद है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है. इसके अलावा ईडी का मकसद उगाही करना भी है. मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए. बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई.

यह भी पढ़ें-तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले भगवंत मान, आंखों में आंसू लिए बाहर निकले

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण न मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च की रात केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज करने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी किया है.

यह भी पढ़ें-केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ED को नोटिस, 24 अप्रैल तक मांगा जवाब

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया है. सोमवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं, 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेजा था.

28 मार्च को पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी. उन्होंने कोर्ट में खुद अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ. ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है. साथ ही यह स्मोक क्रिएट करना भी मकसद है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है. इसके अलावा ईडी का मकसद उगाही करना भी है. मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए. बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई.

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गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण न मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च की रात केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था. बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज करने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी किया है.

यह भी पढ़ें-केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ED को नोटिस, 24 अप्रैल तक मांगा जवाब

Last Updated : Apr 15, 2024, 3:07 PM IST
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