मेडक: शनिवार को गायों के कथित अवैध परिवहन को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद, तेलंगाना के मेढक जिले में रामदास चौरास्ता के पास धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस ने कहा. विशेष रूप से, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144, जो एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, आमतौर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए लागू की जाती है जिससे हिंसा और दंगे हो सकते हैं.
मेडक के पुलिस अधीक्षक कार्यालय बी बाला स्वामी ने कहा कि पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है और स्थिति अब नियंत्रण में है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है. पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं. जांच जारी है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय बी बाला स्वामी ने कहा कि यह झड़प तब हुई जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने गायों के परिवहन को रोका और शिकायत दर्ज कराने के बजाय विरोध प्रदर्शन किया. स्वामी ने कहा कि झड़प में दो लोग घायल हो गए. इसके बाद दोनों पक्षों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया. जिस अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा था, उस पर भी हमला किया गया.