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चंडीगढ़ में 24 घंटे दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने को अनुमति, कर्मचारियों को देनी होगी ये सुविधाएं - Chandigarh Shops Open 24 Hours

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 26, 2024, 11:08 PM IST

Chandigarh Shops Open 24 Hours: चंडीगढ़ में प्रशासन ने अब सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रशासन ने कई तरह की नई शर्तें भी लगाई हैं. इनमें कर्मचारियों के काम करने के घंटे, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा समेत कई प्रावधान शामिल हैं.

Chandigarh Shops Open 24 Hours
चंडीगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें. (Photo- ETV Bharat)

चंडीगढ़: केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में प्रशासन ने दुकानों को अब 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है. यूटी प्रशासन ने व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने और सप्ताह के सभी दिनों में खुलने और बंद होने के समय और संचालन के संबंध में श्रम कानूनों को सरल बनाने और यूटी में व्यापारियों और दुकानदारों के लाभ के लिए ये अनुमित दी है.

बार-बार नहीं लेनी होगी अनुमति

चंडीगढ़ में अब 365 दिन और 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी. यह व्यापार सुधार पहल यूटी प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है. जो व्यापारी और दुकानदार मौजूदा समय और दिनों से परे काम करना चाहते हैं, उन्हें हर बार श्रम विभाग से विशिष्ट अनुमति नहीं लेनी होगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी. आज से, श्रम विभाग में पंजीकृत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पूरे वर्ष 24 घंटे संचालन का लाभ दिया जाएगा.

रजिस्ट्रेशन करना जरूरी

सचिव सह-श्रम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ के सभी दुकानदारों और व्यापारियों के कल्याण और व्यापार करने में आसानी के मद्देनजर ये फैसला लिया है. सचिव-सह-श्रम आयुक्त ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से ऑनलाइन पोर्टल lab.chd.gov.in के माध्यम से दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत श्रम विभाग के साथ खुद को पंजीकृत कराने का आग्रह किया है. श्रम आयुक्त ने बताया कि श्रम विभाग ऑनलाइन पोर्टल पर 1000 से 5000 रुपये भुगतान करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.

कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा काम

ऐसी सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन से कोई कटौती किए बिना सप्ताह में एक दिन का आराम दिया जाएगा और एक महीने के लिए ऐसी छुट्टियों की समय सारिणी की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी. प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम दिया जाएगा. कर्मचारी को दिन में 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करना होगा.

महिला कर्मचारी को देनी हो विशेष सुरक्षा

इसके अलावा, यदि कोई दुकान या प्रतिष्ठान किसी भी दिन रात 10 बजे के बाद खुला रहता है, तो प्रबंधन द्वारा सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अलग लॉकर, सुरक्षा और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा. महिला कर्मचारियों को रात्रि 8 बजे के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि महिला कर्मचारियों को रात्रि 8 बजे के बाद काम करने की अनुमति दी जाती है, तो इस संबंध में उनकी लिखित सहमति ली जाएगी और काम के घंटों के दौरान महिला कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी.

ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी महिला कर्मचारी अपना काम खत्म होने के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं. प्रबंधन/नियोक्ता को महिला कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तें सुनिश्चित करनी होंगी, जिनमें पर्याप्त सुरक्षा, उचित परिवहन, वार्षिक आत्मरक्षा कार्यशालाएं और श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य दिशानिर्देशों और नियमों का कार्यान्वयन शामिल हैं.

कार्य अंतराल 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए

बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियम ) के प्रावधान अधिनियम, 1986, समय-समय पर संशोधित, प्रतिष्ठान में लागू किया जाएगा. कर्मचारियों को संबंधित श्रम कानूनों में उल्लिखित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. एक कर्मचारी का कार्य अंतराल एक दिन में 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए. कर्मचारी को वेतन के साथ राष्ट्रीय और त्योहारी छुट्टियां दी जाएंगी. कर्मचारियों के ओवरटाइम वेतन सहित वेतन उनके बचत बैंक खातों में जमा किया जाएगा.

15 दिन बैकअप वाला सीसीटीवी लगाना जरूरी

अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान परिसर में न्यूनतम 15 दिनों के रिकॉर्डिंग बैकअप वाला सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जाएगा. किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक आपातकालीन अलार्म प्रावधान किया जाएगा. उपरोक्त किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद छूट रद्द कर दी जाएगी.

श्रम विभाग, यूटी के स्टाफ को अधिसूचना के तहत लगाए गए नियमों और शर्तों के रिकॉर्ड का निरीक्षण और सत्यापन करने का अधिकार दिया गया है. अगर किसी भी पब्लिक या सरकारी अथॉरिटी को इसमें कोई शिकायत मिलती है तो वो इसे श्रम विभाग, यूटी, चंडीगढ़ को ईमेल आईडी alcld-chd@chd.nic.in पर भेज देगा या 0172-2679000 पर संपर्क कर सकता है. उसके बाद, क्षेत्र श्रम निरीक्षक मामले को देखेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ के एलांते मॉल का टॉय ट्रेन हादसा मामला, कंपनी के दो पार्टनर गिरफ्तार
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ प्रशासन में फेरबदल, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के सचिव और आयुक्त बदले गए

चंडीगढ़: केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में प्रशासन ने दुकानों को अब 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है. यूटी प्रशासन ने व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने और सप्ताह के सभी दिनों में खुलने और बंद होने के समय और संचालन के संबंध में श्रम कानूनों को सरल बनाने और यूटी में व्यापारियों और दुकानदारों के लाभ के लिए ये अनुमित दी है.

बार-बार नहीं लेनी होगी अनुमति

चंडीगढ़ में अब 365 दिन और 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी. यह व्यापार सुधार पहल यूटी प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है. जो व्यापारी और दुकानदार मौजूदा समय और दिनों से परे काम करना चाहते हैं, उन्हें हर बार श्रम विभाग से विशिष्ट अनुमति नहीं लेनी होगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी. आज से, श्रम विभाग में पंजीकृत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पूरे वर्ष 24 घंटे संचालन का लाभ दिया जाएगा.

रजिस्ट्रेशन करना जरूरी

सचिव सह-श्रम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ के सभी दुकानदारों और व्यापारियों के कल्याण और व्यापार करने में आसानी के मद्देनजर ये फैसला लिया है. सचिव-सह-श्रम आयुक्त ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से ऑनलाइन पोर्टल lab.chd.gov.in के माध्यम से दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत श्रम विभाग के साथ खुद को पंजीकृत कराने का आग्रह किया है. श्रम आयुक्त ने बताया कि श्रम विभाग ऑनलाइन पोर्टल पर 1000 से 5000 रुपये भुगतान करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.

कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा काम

ऐसी सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन से कोई कटौती किए बिना सप्ताह में एक दिन का आराम दिया जाएगा और एक महीने के लिए ऐसी छुट्टियों की समय सारिणी की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी. प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम दिया जाएगा. कर्मचारी को दिन में 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करना होगा.

महिला कर्मचारी को देनी हो विशेष सुरक्षा

इसके अलावा, यदि कोई दुकान या प्रतिष्ठान किसी भी दिन रात 10 बजे के बाद खुला रहता है, तो प्रबंधन द्वारा सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अलग लॉकर, सुरक्षा और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा. महिला कर्मचारियों को रात्रि 8 बजे के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि महिला कर्मचारियों को रात्रि 8 बजे के बाद काम करने की अनुमति दी जाती है, तो इस संबंध में उनकी लिखित सहमति ली जाएगी और काम के घंटों के दौरान महिला कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी.

ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी महिला कर्मचारी अपना काम खत्म होने के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं. प्रबंधन/नियोक्ता को महिला कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तें सुनिश्चित करनी होंगी, जिनमें पर्याप्त सुरक्षा, उचित परिवहन, वार्षिक आत्मरक्षा कार्यशालाएं और श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य दिशानिर्देशों और नियमों का कार्यान्वयन शामिल हैं.

कार्य अंतराल 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए

बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियम ) के प्रावधान अधिनियम, 1986, समय-समय पर संशोधित, प्रतिष्ठान में लागू किया जाएगा. कर्मचारियों को संबंधित श्रम कानूनों में उल्लिखित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. एक कर्मचारी का कार्य अंतराल एक दिन में 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए. कर्मचारी को वेतन के साथ राष्ट्रीय और त्योहारी छुट्टियां दी जाएंगी. कर्मचारियों के ओवरटाइम वेतन सहित वेतन उनके बचत बैंक खातों में जमा किया जाएगा.

15 दिन बैकअप वाला सीसीटीवी लगाना जरूरी

अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान परिसर में न्यूनतम 15 दिनों के रिकॉर्डिंग बैकअप वाला सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जाएगा. किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक आपातकालीन अलार्म प्रावधान किया जाएगा. उपरोक्त किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद छूट रद्द कर दी जाएगी.

श्रम विभाग, यूटी के स्टाफ को अधिसूचना के तहत लगाए गए नियमों और शर्तों के रिकॉर्ड का निरीक्षण और सत्यापन करने का अधिकार दिया गया है. अगर किसी भी पब्लिक या सरकारी अथॉरिटी को इसमें कोई शिकायत मिलती है तो वो इसे श्रम विभाग, यूटी, चंडीगढ़ को ईमेल आईडी alcld-chd@chd.nic.in पर भेज देगा या 0172-2679000 पर संपर्क कर सकता है. उसके बाद, क्षेत्र श्रम निरीक्षक मामले को देखेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे.

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