बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कथित कोयला घोटाले में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी बेल पिटीशन को खारिज कर दिया है. इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. उच्च न्यायालय में जस्टिस एनके व्यास की बेंच में यह जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
सौम्या चौरसिया की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सौम्या चौरसिया की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज हुई है. प्रदेश में किथित कोयला घोटाले को लेकर सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है. इस मामले में सौम्या चौरसिया के वकील ने कथित कोयला घोटाले में जांच का सामना कर रही रानू साहू और सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को आधार बनाया था.
बच्चों का दिया गया हवाला: सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका में उनके वकील ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह दलील दी कि आवेदिका के छोटे छोटे बच्चे हैं. वह डेढ़ साल से जेल में बंद हैं. इस मामले की सुनवाई में लंबा वक्त लग रहा है. इस ग्राउंड पर उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उन्हें जमानत ग्रांट की जाए. कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
क्या है छत्तीसगढ़ कोल लेवी स्कैम ? : ईडी ने छत्तीसगढ़ में कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था. ईडी ने अपनी जांच में यह दावा किया कि राज्य में अधिकारियों और कोल बिजनेसमैन ने मिलकर एक कार्टेल बनाया. इस कथित कार्टेल के जरिए 25 रुपये की लेवी कोयले की सप्लाई पर प्रतिटन के हिसाब से वसूली गई. इससे 540 करोड़ रुपये जुटाए गए. इस पैसों को ये अधिकारी और बिजनेसमैन आपस में बांट लेते थे. इसी केस में सौम्या चौरसिया जेल में बंद हैं और जांच का सामना कर रही हैं.