हैदराबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत एक प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है. यह भारत की आधिकारिक पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों के लिए जांच का प्रबंधन करती है. सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, 1963 को हुई थी.
सीबीआई का इतिहास
1963 में स्थापित सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन था. बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया. सीबीआई को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के साथ मिला दिया गया, जिसे 1941 में स्थापित किया गया था और सतर्कता मुद्दों की जांच की गई. भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962-1964) ने सीबीआई के निर्माण की सिफारिश की. सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है. 1946 का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम मुख्य रूप से यहीं से इसे अधिकार प्राप्त होता है. भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासनिक अखंडता को बनाए रखने के लिए सीबीआई महत्वपूर्ण है. यह केंद्र की प्राथमिक जांच संस्था है. यह लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी समर्थन करता है.
संस्थापक निदेशक:
सीबीआई के पहले निदेशक डी. पी. कोहली थे, जिन्होंने 1 अप्रैल, 1963 से 31 मई, 1968 तक सेंट्रल पुलिस कॉलेज (सीपीसी) के महानिदेशक के रूप में कार्य किया. इससे पहले, उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, विशेष के रूप में पुलिस स्थापना 1955 से 1963 तक कार्य किया था. इससे पूर्व, वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र के पुलिस बलों में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर रहे. 1967 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
क्यों राज्य सरकार सीबीआई के प्रवेश पर लगा देती है पाबंदी
सीबीआई और राज्य सरकारों के बीच अक्सर कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकार का मामला उठता है. इसके पीछे कानूनी मसला है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत धारा 6 के तहत किसी राज्य में जांच या छापेमारी के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की जरूरत होती है. दिसंबर 2023 में लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने सदन में एक प्रश्न का उत्तर में कहा था कि देश के 10 राज्यों ने सहमति वापस ले ली है. इनमें तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, केरल, तेलंगाना, राजस्थान, छतीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मेघालय शामिल हैं.
सीबीआई की कानूनी शक्तियां
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946, सीबीआई को आपराधिक जांच करने का अधिकार देता है. 1965 के बाद से, सीबीआई को आर्थिक अपराधों और हत्याओं, अपहरण, आतंकवादी कृत्यों आदि सहित महत्वपूर्ण पारंपरिक अपराधों की चुनिंदा जांच करने का अधिकार भी दिया गया है.
वर्तमान निदेशक: सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं, जो कर्नाटक राज्य पुलिस के पूर्व महानिदेशक और आईजीपी थे.
सीबीआई के कार्य:
- इसके कर्तव्यों में व्यापक श्रेणी के अपराधों और मामलों की जाँच करना शामिल है.
- ऐसे अपराधों पर गौर करने के लिए, जिनका अंतरराष्ट्रीय असर हो सकता है, सीबीआई विदेशों में कानून प्रवर्तन संगठनों के साथ काम करती है.
- आर्थिक उल्लंघनों, बड़े धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और हाई-प्रोफाइल मामलों सहित गंभीर और जटिल अपराधों की जांच करना सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी है.
- अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करके, सीबीआई आपराधिक गतिविधि को कम करने में भी योगदान देती है.
- अपने निष्कर्षों को अदालत में पेश करना और यह सुनिश्चित करना कि दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए, सीबीआई की जिम्मेदारियां हैं.