ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी मानहानि केस; शिकायतकर्ता भाजपा नेता ने कोर्ट में पेश किया साक्ष्य और दर्ज कराया बयान, 17 को होगी जिरह

राहुल गांधी के अधिवक्ता नेता विजय मिश्रा से 15 अक्टूबर को करेंगे जिरह, राहुल गांधी पर अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्णी करने का आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 9, 2024, 3:13 PM IST

Updated : Oct 9, 2024, 4:54 PM IST

सुलतानपुरः कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले में बुधवार को शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपीएमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर साक्ष्य सौंपा और अपना बयान दर्ज कराया. कोर्ट ने जिरह के लिए अगली तारीख 17 अक्टूबर ने तय की है.

दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल गांधी के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी. करीब पांच वर्षों तक इमामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही.

पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद जनवरी 2024 में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट से समय मांगा था. इसके बाद बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे. इसके अगले दिन राहुल गांधी ने 20 फ़रवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान के लिए कोर्ट में हाजिर होना था. इसके बाद कोर्ट ने 13 बार पेश होने का आदेश दिया लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए.जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश होकर कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है. मैं

राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त फिर 23 अगस्त की तिथि नियत थी. लेकिन शिकायकर्ता विजय मिश्रा के अस्वस्थ होने के कारण 19 सितंबर को तारीख दी थी. 19 सितंबर को विजय मिश्रा के अधिवक्ता कोर्ट में पेश होकर व्यस्तता के कारण अगली तारीख मांगी थी. अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के व्यस्तता के चलते कोर्ट ने उनके अनुरोध पर अगली तारीख 21 सितंबर नियति की थी.


लगातार पेशियों से गैरहाजिरी के बाद बुधवार को वादी विजय मिश्रा ने अपने अधिवक्ता संतोष पांडेय के माध्यम से MPMLA कोर्ट कक्ष संख्या 15 में सीडी और अन्य साक्ष्य पस्तुत किया. वहीं, दूसरी तरफ राहुल गाँधी की तरफ से पैरवी कर रहे काशी प्रसाद शुक्ल ने भी जिरह की इजाज़त कोर्ट से मांगी. जिसपर कोर्ट ने 17 अक्टूबर तिथि नियत की है.

इसे भी पढ़ें-राहुल गांधी मानहानि केस में फिर टली सुनवाई, अब 1 अक्टूबर को शिकायकर्ता को पेश करना होगा साक्ष्य


सुलतानपुरः कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले में बुधवार को शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपीएमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर साक्ष्य सौंपा और अपना बयान दर्ज कराया. कोर्ट ने जिरह के लिए अगली तारीख 17 अक्टूबर ने तय की है.

दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. राहुल गांधी के बयान से आहत होकर कॉपरेटिव के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी. करीब पांच वर्षों तक इमामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही.

पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद जनवरी 2024 में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट से समय मांगा था. इसके बाद बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे. इसके अगले दिन राहुल गांधी ने 20 फ़रवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान के लिए कोर्ट में हाजिर होना था. इसके बाद कोर्ट ने 13 बार पेश होने का आदेश दिया लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए.जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश होकर कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है. मैं

राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त फिर 23 अगस्त की तिथि नियत थी. लेकिन शिकायकर्ता विजय मिश्रा के अस्वस्थ होने के कारण 19 सितंबर को तारीख दी थी. 19 सितंबर को विजय मिश्रा के अधिवक्ता कोर्ट में पेश होकर व्यस्तता के कारण अगली तारीख मांगी थी. अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के व्यस्तता के चलते कोर्ट ने उनके अनुरोध पर अगली तारीख 21 सितंबर नियति की थी.


लगातार पेशियों से गैरहाजिरी के बाद बुधवार को वादी विजय मिश्रा ने अपने अधिवक्ता संतोष पांडेय के माध्यम से MPMLA कोर्ट कक्ष संख्या 15 में सीडी और अन्य साक्ष्य पस्तुत किया. वहीं, दूसरी तरफ राहुल गाँधी की तरफ से पैरवी कर रहे काशी प्रसाद शुक्ल ने भी जिरह की इजाज़त कोर्ट से मांगी. जिसपर कोर्ट ने 17 अक्टूबर तिथि नियत की है.

इसे भी पढ़ें-राहुल गांधी मानहानि केस में फिर टली सुनवाई, अब 1 अक्टूबर को शिकायकर्ता को पेश करना होगा साक्ष्य


Last Updated : Oct 9, 2024, 4:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.