ETV Bharat / bharat

आजम खान को बड़ी राहत; डूंगरपुर बस्ती के एक और मामले में बरी, अब तक 2 केस में सजा, चार में दोषमुक्त - Big relief to Azam Khan - BIG RELIEF TO AZAM KHAN

रामपुर के डूंगरपुर के एक प्रकरण में कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. आजम खान पर डूंगरपुर प्रकरण में कुल 12 मामले दर्ज हुए जिनमें से एक मामलों में फैसला आ गया है.

आजम खान को बड़ी राहत
आजम खान को बड़ी राहत (PHOTO credits ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 3:31 PM IST

Updated : Jul 31, 2024, 6:47 PM IST

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के लिए बुधवार को रामपुर कोर्ट से राहत भरी खबर आई. एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने डूंगरपुर से संबंधित एक मामले में आजम खान सहित सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है. बता दें कि, डूंगरपुर प्रकरण में कुल 12 मामले अलग-अलग लोगों ने थाना गंज में दर्ज कराये थे. बुधवार को छठे मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. डूंगरपुर के इन छह मामलों में दो मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है और चार मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं.

2016 की घटना पर 2019 में दर्ज हुए एफआईआर: बता दें कि, डूंगरपुर प्रकरण में करीब 12 मुकदमें दर्ज हैं जो आजम खान सहित उनके करीबियों पर अलग-अलग लोगों ने थाना गंज में दर्ज कराये हैं. बता दें कि, घटना 2016 की थी जब तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उस वक्त डूंगरपुर में कई लोगों के मकान तोड़कर उन्हें बेघर किया गया था. उनसे जबरन घर खाली कराया गया था. साल 2017 में जब प्रदेश सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद इन लोगों ने 2019 में थाना गंज में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराये थे उनमें से एक मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया.

डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित छह आरोपी: वहीं इस मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि, डूंगरपुर से संबंधित एक मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सभी छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. सीमा राणा ने बताया कि, वादी इदरीश का आरोप था की साल 2016 में उसके घर में घुसकर आरोपियों ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की मारपीट की और उसके घर को जबरन गिरा दिया था. यह मामला एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा था जिसमें बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस मामले में आजम खान, पूर्व सीओ आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, और अब्दुल्ला परवेज शम्सी आरोपी थे. जिनको कोर्ट ने बरी किया है.

ये भी पढ़ें: डूंगरपुर कांड में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान, कोर्ट ने मामले में सरकार से किया जवाब तलब

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के लिए बुधवार को रामपुर कोर्ट से राहत भरी खबर आई. एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने डूंगरपुर से संबंधित एक मामले में आजम खान सहित सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है. बता दें कि, डूंगरपुर प्रकरण में कुल 12 मामले अलग-अलग लोगों ने थाना गंज में दर्ज कराये थे. बुधवार को छठे मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. डूंगरपुर के इन छह मामलों में दो मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है और चार मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं.

2016 की घटना पर 2019 में दर्ज हुए एफआईआर: बता दें कि, डूंगरपुर प्रकरण में करीब 12 मुकदमें दर्ज हैं जो आजम खान सहित उनके करीबियों पर अलग-अलग लोगों ने थाना गंज में दर्ज कराये हैं. बता दें कि, घटना 2016 की थी जब तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उस वक्त डूंगरपुर में कई लोगों के मकान तोड़कर उन्हें बेघर किया गया था. उनसे जबरन घर खाली कराया गया था. साल 2017 में जब प्रदेश सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद इन लोगों ने 2019 में थाना गंज में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराये थे उनमें से एक मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया.

डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित छह आरोपी: वहीं इस मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि, डूंगरपुर से संबंधित एक मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सभी छह आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. सीमा राणा ने बताया कि, वादी इदरीश का आरोप था की साल 2016 में उसके घर में घुसकर आरोपियों ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की मारपीट की और उसके घर को जबरन गिरा दिया था. यह मामला एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा था जिसमें बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस मामले में आजम खान, पूर्व सीओ आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, और अब्दुल्ला परवेज शम्सी आरोपी थे. जिनको कोर्ट ने बरी किया है.

ये भी पढ़ें: डूंगरपुर कांड में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आजम खान, कोर्ट ने मामले में सरकार से किया जवाब तलब

Last Updated : Jul 31, 2024, 6:47 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.